
Delhi Traffic Rules Will be Change From April First Check All Details
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से बसों और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए लेन ड्राइविंग के नियम को लेकर बहुत सख्ती होने जा रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि, दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए सख्त लेन नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करने और गलत लेन में गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा तो उसे तगड़ा जुर्माना देना होगा। खास बात यह है कि ये जुर्माना उसकी सैलरी से सीधे वसूला जाएगा।
6 महीने के कैद का भी प्रावधान
परिवहन मंत्री ने बताया कि, ट्रैफिक नियम और सख्त होने जा रहे हैं। गलती करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, इसके साथ ही छह महीने की कैद भी हो सकती है।
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नए नियम के मुताबिक अगर ड्राइवर बस लेन के बाहर चलाता है, तो भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस और परमिट भी रद्द किया जा सकता है। ऐसे में डीटीसी, क्लस्टर समेत माल ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को हर हाल में बस लेन में गाड़ी चलानी होगी।
कब रद्द होगा लाइसेंस?
1 अप्रैल से लागू होने वाले नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक एक बार लेन का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा। अगर वही ड्राइवर तीसरी बार नियम तोड़ता पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसी तरह चौथी बार नियम तोड़ने पर परमिट रद्द किया जा सकता है।
15 सड़कों पर रहेगी सीधी नजर
फिलहाल पहले चरण में शहर की 15 सड़कों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही एक वॉट्सऐप नंबर भी जारी किया जाएगा।
वीडियो बनाकर भेज सकते हैं लोग
बस ड्राइवर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो लोग वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। उस वीडियो को सबूत मानते हुए परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा।
परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। लेन अनुशासन को लागू करने का अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चलाया जाएगा। 'नो एंट्री' के समय बस लेन में कारें चल सकती हैं, लेकिन बस लेन में बाधा डालने वालों वाले वाहनों को उठा लिया जाएगा।
बस ड्राइवर से वसूला जाएगा वेतन
'नो एंट्री' प्रतिबंध हटने के बाद यदि कोई हल्का मोटर वाहन बस लेन में चलता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान किया जा सकता है।
15 अप्रैल के बाद ट्रक जैसे अन्य भारी वाहनों को भी बस लेन में चलना होगा। नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों पर लगाया गया जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा।
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Published on:
30 Mar 2022 01:20 pm
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