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Delhi Weekend Curfew Guidelines: राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू के दौरान किसे होगी आने- जाने की छूट, जानिए क्या है नई गाइडलाइन में

कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसे यात्रा करने की छूट मिलेगी, जानिए इस नई गाइडलाइन के बारे में

Jan 05, 2022 / 10:11 am

Paritosh Shahi

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कोरोना के तेजी बढ़ते मामलों के चलते देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से डर का माहौल है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के पांच हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर बढ़कर 6.46% हो गया है। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके मुताबिक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की कि बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतारों को ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह शहर की बसें और मेट्रो ट्रेन अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। किसी भी कीमत पर बिना मास्क वाले यात्रियों को आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

 

Delhi Metro Rail Corporation ( DMRC ) ने ट्वीट कर बताया – सार्वजनिक सेवा घोषणा, डीडीएमए की ओर से जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलेगी| अगली सूचना तक किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इन बातों का रखे विशेष ख्याल
गेट पर खुद को और अपने सामान को जरूर से सेनेटाइज कराएं
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
मेट्रो में सफर के दौरान खड़ा ना रहे
मास्क का प्रयोग करें

 

https://twitter.com/OfficialDMRC/status/1478522919529574402?ref_src=twsrc%5Etfw

वीकेंड कर्फ्यू गाइडलाइंस
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को रात और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वैध आईडी कार्ड दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी।
विभिन्न देशों के राजनयिकों के ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ संवैधानिक पद वाले लोगों को भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान यात्रा की अनुमति होगी।
सभी तरह के निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, और अन्य सेवाएं जैसे अस्पताल, क्लीनिक, फार्मेसी, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को पहचान पत्र दिखाने पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान यात्रा की अनुमति होगी।
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल से आने जाने वाले व्यक्तियों को टिकट दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी।


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