
dogs license
देश में बीते कुछ दिनों से कुत्तों के काटने के मामलों में लगातार बढ़ते ही जा रहे है। इन मामलों को गंभीरता लेते हुए हरियाणा सरकार ने नए नियम जारी किए है। अब हरियाणा में बिना अनुमति कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा में डॉग्स पालने के शौकीन लोगों के लिए ये जरूरी खबर है। हरियाणा में अब लोग कुत्ता सरकार द्वारा तय नियमों और शर्तों के आधार पर ही पाल पाएंगे। यदि कोई कानून का उल्लंघन करेगा उसको जेल भी हो सकती है। हरियाणा में पालतू हों या आवारा आए दिन किसी ना किसी पर डॉग्स के हमले की घटना सामने आ रही हैं। इसी के चलते हरियाणा में यह अहम कदम उठाया है।
हरियाणा सहित पूरे देश में पालतू कुत्तों के काटने के मामले बढ़ते ही जा रहे है। कई जगह पिटबुल कुत्तों ने लोगों पर जानलेवा हमला भी किया है। गाजियाबाद की एक सोसायटी में भी छोटी बच्ची पर कुत्ते ने लिफ्ट में हमला कर दिया था। हरियाणा में रोजाना करीब 20 से अधिक कुत्तों द्वारा लोगों को काटने के मामले सामने आते है।
हरियाणा सरकार के नए नियम के मुताबिक अब कोई भी प्रदेश में बिना अनुमति के कुत्ता, बिल्ली और किसी पक्षी को नहीं पाल सकेगा। इनको पालने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। हरियाणा सरकार ने पालतु कुत्तों को लेकर निर्देश जारी किए है। सरकार ने नए नियमों मुताबिक, कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले उनके मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा। इससे वह किसी को काट नहीं सकेगा। इसके अलावा एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा।
हरियाणा सरकार ने निर्देश के मुताबिक बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा। किसी भी डॉग लवर को कुत्ता पालने के लिए हरियाणा के SARAL PORTAL पर आवेदन करना होगा। सरकार के इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 हजार तक का जुर्माना और कैद का भी प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार इस फैसले को राज्य में सख्ती से लागू करने जा रही है।
Published on:
27 Oct 2022 03:37 pm
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