
EV Car Charging GST Price
GST On Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कुछ ऐसे नियम और कानून (Rules) भी हैं जो इलेक्ट्रिक कार मालिकों को खटकते रहते हैं। आप भी एक EV मालिक हैं और ज्यादातर अपनी कार को पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (Public Charging Station) पर चार्ज करते हैं तो यह न्यूज आपके लिए बेहद जरूरी है। जीएसटी पैनल की फिटमेंट कमेटी की ओर से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चार्जिंग पर 18% GST लगाने के फैसले को बरकरार रखते हुए छूट की मांग को खारिज कर दिया है। इस पैनल में राज्य और केंद्र के राजस्व अधिकारी शामिल थें। इंडस्ट्री का यह मानना था कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के शुल्क पर जो 18 फीसदी जीएसटी लगाई जाती है वो दोहरी प्रकृति को उजागर करती है।
GST पैनल की फिटमेंट कमेटी की ओर से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चार्जिंग पर 18% GST लगाने के फैसले को बरकरार रखा। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नोटिफिकेशन नंबर ( 2/2017-CTR) के अनुसार GST फ्री है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सर्विसेज को भी नोटिफिकेशन नंबर (12/2017-CTR) के तहत जीएसटी में छूट दी गई है। इंडस्ट्री की मांग है कि यही छूट इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर दी जानी चाहिए। कर्नाटक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी चार्ज करने की प्रक्रिया 18% GST के अधीन आती है।
विद्युत मंत्रालय ने पहले स्पष्ट किया था कि इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चार्ज करना एक ऐसी सेवा है जिसमें बिजली की खपत होती है लेकिन यह बिजली की बिक्री नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज की गई कुल राशि पर 18% जीएसटी का भुगतान करना होगा। यह अंतर मौजूदा जीएसटी दर को बनाए रखने के निर्णय में एक महत्वपूर्ण कारक था।
Updated on:
6 Sep 2024, 3:02 PM IST
Published on:
6 Sep 2024, 3:02 PM IST
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