
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अपने मेंबर्स को कई सुविधाएं देता है। जरूरत के समय कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा राशि की आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह आंशिक निकासी टैक्स मुक्त होती है। बशर्ते ईपीएफ में कम से कम पांच वर्ष तक योगदान किया हो। अगर पांच साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 10% टीडीएस चुकाना होगा। ईपीएफ सदस्य खुद के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक निकासी कर सकते थे। पहले इसकी अधिकतम लिमिट 50 हजार रुपये थी। यह बदलाव 10 अप्रैल को हुआ था लेकिन, हाल ही में इस नियम में बदलाव करके इसकी राशि को बड़ा दिया गया है।
EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि पीएफ अकाउंट (PF Account) से आंशिक निकासी की सीमा को बढ़ा दिया। अब ईपीएफओ के सदस्य पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं।
इस इजी स्टेप्स से आप EPFO से अपने पैसो की निकासी कर सकते हैं।
Updated on:
23 Sept 2024 03:24 pm
Published on:
22 Sept 2024 11:24 am
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