
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (फोटो - PM Modi Photo Galary)
PM Modi Scheme: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की पहल की है। इस योजना के जरिए 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को हर महीने 3,000 रुपये यानी सालाना 36,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बुढ़ापे में वित्तीय सहायता की जरूरत रखते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक पेंशन स्कीम है, जिसे 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का प्रीमियम जमा करना होता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार भी इस योजना में किसान के बराबर योगदान देती है, जिससे पेंशन की राशि सुनिश्चित होती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसान के पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। आवेदक को पहले यह सुनिश्चित करना होगा की वह पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे NPS, ESIC, या EPFO) का लाभ नहीं लेना चाहिए।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक किसान आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in या www.pmkmy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम पंचायत कार्यालय, या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। यदि आप पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको दोबारा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आपका डेटा पहले से ही सरकार के पास उपलब्ध होगा।
> आधार कार्ड
> बैंक खाता विवरण (खाता नंबर, IFSC कोड)
> कृषि भूमि का प्रमाण पत्र (जमाबंदी या खसरा)
> पासपोर्ट साइज फोटो
प्रीमियम की राशि उम्र के आधार पर तय होती है:
18 वर्ष की आयु में: 55 रुपये/माह
30 वर्ष की आयु में: 105 रुपये/माह
40 वर्ष की आयु में: 200 रुपये/माह
PM-KISAN योजना के लाभार्थी अपने 6,000 रुपये वार्षिक सहायता में से प्रीमियम की राशि कटवा सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी जेब से अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह प्रीमियम 20 से 40 वर्ष तक जमा करना होता है, जो किसान की आयु पर निर्भर करता है।
> 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
> यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को 50% पेंशन (1,500 रुपये/माह) मिलेगी।
इस योजना से बुढ़ापे में नियमित आय सुनिश्चित करता है, जिससे किसानों को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार किसान के प्रीमियम के बराबर योगदान देती है, जिससे योजना और आकर्षक बनती है। PM-KISAN के लाभार्थियों के लिए प्रीमियम भुगतान आसान है, क्योंकि यह उनकी वार्षिक सहायता से काटा जा सकता है। मृत्यु के बाद जीवनसाथी को पेंशन का लाभ मिलता है।
Updated on:
10 Jun 2025 08:55 am
Published on:
10 Jun 2025 08:55 am
