
In the new tax regime, investors are not entitled to claim tax exemption by investing in PPF, NSC and KVP, and others
FD Vs Small Saving Schemes: अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या किसी छोटी बचत योजना (Small Saving Schemes) में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं, तो उनके रिटर्न के साथ-साथ उनके की ओर से दिए जाने वाले अन्य लाभों के बारें में जानना चाहिए। FD और स्मॉल सेविंंग स्कीम दोनों के ब्याज की तुलना करके आपको फायदे के अनुसार बचत करना चाहिए। आइए जानते हैं-
सावधि जमा (FD) में ग्राहकों को प्रति वर्ष 6.7 से 7 प्रतिशत के बीच ब्याज मिलता है, जबकि अन्य कर बचत योजनाएं इससे थोड़ा अधिक ब्याज प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, PPF पर मौजूदा ब्याज दरों के अनुसार 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर जमाकर्ता 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पाने के हकदार हैं। वहीं, सुकन्या समृद्धि खाते पर सालाना 8.2 फीसदी तक ब्याज मिल सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र पर 7.7 फीसदी और किसान विकास पत्र पर 7.5 फीसदी रिटर्न मिलता है।
इन्वेस्ट करने से पहले नई कर व्यवस्था के बारे में भी जान लेना चाहिए। डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के तहत करदाता अपने निवेश पर छूट का दावा करने के हकदार नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि जब आप PPF और अन्य लघु बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्ट करते हैं , तो निवेश की गई इनकम पर कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी और यह FD में निवेश की तरह ही टैक्स योग्य होगी। हालांकि, बाद के वर्षों में इन निवेशों पर अर्जित आय सावधि जमा पर ब्याज के विपरीत कर मुक्त होगी।
| निवेश साधन (Investment instrument) | ब्याज दर (%) (Interest rate) |
| Fixed deposit (सावधि जमा) | 7 (औसतन) |
| Public Provident Fund (सामान्य भविष्य निधि या PPF) | 7.1 |
| Senior Citizens Savings Scheme (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ) | 8.2 |
| Sukanya Samriddhi Account (सुकन्या समृद्धि खाता) | 8.2 |
| National Savings Certificate (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र) | 7.7 |
| Kisan Vikas Patra (किसान विकास पत्र) | 7.5 |
इसके अलावा, अगर आप कम टैक्स ब्रैकेट या शून्य टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग 30 प्रतिशत आयकर ब्रैकेट में आते हैं, वे फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने पर अपनी ब्याज आय का लगभग एक तिहाई हिस्सा खो देते हैं। 20 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट में आने वाले लोग फिक्स्ड डिपॉजिट के मामले में कर के रूप में अपनी आय का पाँचवाँ हिस्सा खो देंगे।
Updated on:
23 Feb 2025 08:16 pm
Published on:
23 Feb 2025 08:15 pm
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