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अब दिल्ली में बिना मास्क के बेफ्रिक होकर घुमिए, जुर्माना नहीं लेगी पुलिस, जारी हुआ आदेश

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस ले लिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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- प्राचार्य ने निकाला सतर्कता आदेश, सख्ती नहीं प्रेम से समझाएंगे

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अब दिल्ली में बिना मास्क पहने बेफ्रिक होकर घूम सकेंगे। मास्क के लिए न तो पुलिस आपको रोकेगी न ही जुर्माना लगाएगी। क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का नियम अब समाप्त हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामले के कारण पहले सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क मिलने पर 500 रुपए जुर्माना लिए जाने का प्रावधान था। जिसे आज समाप्त कर दिया गया है।

दरअसल दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस ले लिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 30 सितंबर को एक बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना बंद करने का फैसला किया था।


हालांकि, भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जनता को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, सरकार ने जोर देकर कहा, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आदेश में कहा गया है। डीडीएमए ने बैठक में कहा था- मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी था, फिर भी यह सहमति हुई कि महामारी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के आदेश को 30-09-2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद वापस ले लिया जाएगा।


राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 107 नए मामले सामने आए। जबकि संक्रमण दर 1.64 प्रतिशत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 119 मरीज ठीक हुए। राहत की बात यह है कि लगातार सातवें दिन भी दिल्ली में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 488 है। मंगलवार को, दिल्ली में 2.04 प्रतिशत की सकारात्मकता दर के साथ 141 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए थे।