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Flag Code Of India: ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू, 15 अगस्त से पहले जानिए तिरंगा फहराने के नियम, अपमान पर होगी जेल

Tiranga Hoisting Rules: राष्ट्रध्वज तिरंगा भारत की मान-शान का प्रतीक है। सरकार ने इसे फहराने के कई नियम तय कर रखे है। इसे इन नियमों के साथ ही फहराना चाहिए। क्योंकि नियमों के उल्लंघन पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यहां जानिए तिरंगे को फहराने का पूरा नियम।

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Flag Code Of India know Tiranga Hoisting Rules How Properly Hoisting Tricolour

Tiranga Hoisting Rules: देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस बार भारत 'आजादी का अमृत महोत्सव' (Azadi ka Amrit Mahotsav) मना रहा है। इस महोत्सव के तहत पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और आगे भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इधर इस महोत्सव के तहत 'हर घर तिंरगा' (Har Ghar Trianga) अभियान को शुरू किया गया है। इसके तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ सभी मंत्री, सांसद, विधायकों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने और फहराने की अपील की है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि सभी लोग सोशल मीडिया अकाउंट में तिरंगे की डीपी लगाकर इस अभियान को और सशक्त बनाएं। पीएम मोदी की अपील के बाद लाखों लोग व्हाट्सऐप डीपी और फेसबुक प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा लगा रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) ने पहली बार अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर तिरंगा लगाया है।


थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने घर पर पत्नी के साथ तिरंगा फहराया। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथों में तिरंगा लिए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे दिखे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े शान से तिरंगा फहराया जा रहा है। सेना के जवान, सरकारी कर्मचारी के साथ-साथ आम लोग भी इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि तिरंगा को सही से फहराने से नियम क्या-क्या है, क्योंकि इसके उल्लंघन पर जेल भी जाना पड़ सकता है।

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'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002' (भारतीय ध्वज संहिता) नाम से भारत सरकार ने तिरंगा फहराने को लेकर कुछ नियम तय कर रखे हैं। तिरंगा फहराते समय इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इनके उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। 20 जुलाई 2022 को 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002' में एक संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार अब तिरंगे को किसी भी वक्त फहराया जा सकता है। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगे को फहराने की अनुमति थी।

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- झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए।
- तिरंगा कभी भी फटा या मैला-कुचैला नहीं फहराया जाना चाहिए।
- अशोक चक्र का कोई माप तय नही हैं सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी आवश्यक हैं।
- तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।
- किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए।
- किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख या लगा सकते।


झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैरकानूनी है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे लेकिन 2022 के संशोधन के बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन तिरंगे को फहरा सकता है।


'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002' के अनुसार फटे या मैले हो चुके तिरंगे को नष्ट करने का नियम भी बताया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के निस्तारण के दो तरीके हैं। एक दफन करना और दूसरा जलाना। गंदे या फट गए तिरंगे को दफन करने के लिए लकड़ी का बॉक्स लेना होगा। इसमें तिरंगे को सम्मानपूर्वक तह लगाकर रखना होगा। फिर बहुत ही साफ स्थल पर जमीन में दफन करना होगा। इसके बाद उस स्थान पर दो मिनट तक मौन खड़े रहना होगा। जलाने के लिए साफ स्थान पर लकड़ी रखकर उसमें आग लगानी होगी।