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23 मार्च तक ED की हिरासत में रहेंगी पूर्व CM की बेटी, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में है नाम

K Kavitha will remain in ED custody till March 23: कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के. कविता को 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

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  Former cm k chandrasekhar rao daughter k kavitha will remain in ED custody till March 23

दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के. कविता को 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया। एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड माँगी थी।

कविता की गिरफ्तारी शक्ति और अधिकार का घोर दुरुपयोग

वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी बीआरएस नेता की ओर से और विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए। शुरुआत में, चौधरी ने यह कहते हुए ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया कि कविता की गिरफ्तारी शक्ति और अधिकार का घोर दुरुपयोग है, और शीर्ष अदालत के सितंबर 2023 के आदेश की अवहेलना है।

जवाब में, ईडी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी अदालत में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, और तर्क दिया कि मामले में गिरफ्तार विधान पार्षद के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान हैं।

बीआरएस नेता पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप

एजेंसी ने बीआरएस नेता पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उसने डिजिटल डेटा निकालने के लिए उनके पति अनिल कुमार और घरेलू सहायिका को 18 मार्च को बुलाया है। फैसला आज ही सुनाए जाने की संभावना है। ईडी ने कहा, "हम उनके खिलाफ बयान देने वाले दो अन्य लोगों को भी उनसे आमना-सामना करने के लिए बुला रहे हैं।" समन के बावजूद कविता पिछले साल अक्टूबर से एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई हैं। कविता ने ईडी द्वारा एक महिला को अपने कार्यालय में बुलाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।

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