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गोवा में बढ़ते अपराध को लेकर CM Pramod Sawant कड़ा कदम

गोवा में किराएदारों के लिए कानून कड़े हो रहे है, 10 दिनों के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आवेदन करना होगा। बिना वेरिफिकेशन के रह रहे किरायदारों पर कानून कड़ा फैसला लेगी।

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गोवा में कई समय से अपराध के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। अपराध की मात्रा को बढ़ता देख वहां की सरकार ने अवैध रूप से रह रहे किराएदारों के लिए नियम सख्त कर दिए है। आपको बता दें की अब गोवा में रह रहे किरायदारों को अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा अन्यथा उन पर नियमों का पालन न करने को लेकर कड़े कदम उठाये जाएंगे। इसको लेकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने साफ-साफ कह दिया है की ऐसा नहीं होने पर किराएदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अपराध में कौन शामिल?

बताया जा रहा है की अपराध में मुख्य रूप से गोवा से बाहर के लोग शामिल है। गोवा में देखा गया है कि अपराध जगत में प्रवासियों की भागीदारी अधिक है। गोवा में कई अपराधों में उत्तर भारत के कई लोग शामिल हैं। इस बारे में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

वेरिफिकेशन का लिया फैसला

वहां की सरकार ने किराएदारों के वेरिफिकेशन को लेकर सख्त फैसला लिया है। इसलिए किराएदार रखने वाले मकान मालिकों को 10 दिनों के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आवेदन करना होगा। साथ ही किराएदार वेरिफिकेशन आवेदन और किराएदार के बारे में जानकारी पुलिस को देनी होगी। यह अपील गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने गोवा की जनता से की है।

क्या होगी सजा?

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने चेतावनी दी है कि 1 से 10 अक्टूबर तक घर किराए पर देने वाले मकान मालिकों को किराएदार का सत्यापन कराना होगा और नजदीकी पुलिस स्टेशन में फॉर्म जमा कराना होगा। ऐसा न करने पर उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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