Air Hostess Geetika Sharma Suicide Case: दिल्ली की बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका शर्मा केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गीतिका शर्मा सुसाइड केस के मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। साथ ही अरुणा चड्ढा को भी राहत दी है।
Air Hostess Geetika Sharma Suicide Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गीतिका शर्मा सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। कोर्ट ने एक और आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बड़ी राहत देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले से आरोपी पक्ष में खुशी तो पीड़ित पक्ष में निराशा का भाव है। मालूम हो कि गीतिका ने 5 अगस्त 2012 को अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप गोपाल कांडा पर लगा था। लेकिन इस घटना के 11 साल बाद आज कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी करने का फैसला सुनाया। गोपाल कांडा के साथ उनकी कंपनी MDLR एयरलाइंस में सीनियर मैनेजर रहीं अरुणा चड्ढा को भी आरोपी ने बरी कर दिया है।
2007 में कांडा ने बनाई थी एयरलाइन कंपनी
गीतिका शर्मा का सुसाइड केस गोपाल कांडा की एयरलाइन कंपनी MDLR से जुड़ा है। कांडा ने 2007 में अपने पिता 'मुरलीधर लखराम' के नाम (MDLR) पर एयरलाइन कंपनी खोली थी। हालांकि यह कंपनी मात्र दो साल में भी फेल हो गई। गीतिका इसी एयरलाइन में एयर होस्टेस हुआ करतीं थीं। यहीं से गीतिका और कांडा के कथित रिश्ते शुरू हुए थे।
गीतिका के बाद उनकी मां ने किया सुसाइड
गीतिका शर्मा के सुसाइड के पांच दिन बाद उनकी मां ने भी सुसाइड कर लिया था। गोपाल कांडा उर्फ गोपाल कुमार गोयल, सिरसा सीट से विधायक हैं. इनकी पार्टी का नाम है हरियाणा लोकहित पार्टी। गोपाल ने हरियाणा की BJP-JJP सरकार को समर्थन दिया हुआ है।
राजनीति में आने से पहले गोपाल कांडा व्यापारी थे। आज गीतिका शर्मा सुसाइड केस में बरी किए जाने के बाद गोपाल कांडा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, मेरे खिलाफ ये केस बनाया गया था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
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