
ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स, महंगी होंगी कारें, खाने-पीने के ये समान होंगे सस्ते
GST Council Meeting: GST काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़े निर्णय के तौर पर GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो आपकी जेब ढ़ीली होने वाली है। पहले इन पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत थी। टैक्स बढ़ने से इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वहीं, सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब सिनेमा देखते समय अगर आप खाने-पीने की कोई चीज खरीदते हैं तो उस सामान पर 18% के बजाय 5% GST लगेगा। इन सभी फैसलों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि कैंसर की दवा पर IGST नहीं लगेगा।
2017 में लागू हुआ था GST
GST का फुल फॉर्म Goods and Services Tax है।यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, खरीद टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस टैक्स को जनता के खिलाफ बताते हुए इसका फुल फॉर्म गब्बर सिंह टैक्स बताया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब के प्रावधान हैं।
Updated on:
12 Jul 2023 07:38 am
Published on:
11 Jul 2023 09:27 pm
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