
GST on Online Gaming
28% GST on Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंग पर एक अक्टूबर से 28% वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर लागू होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर यह कर लगाया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा। अग्रवाल ने कहा कि इसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने साफ किया कि जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक संबंधित अधिसूचना प्रक्रियाधीन हैं। टैक्स में बदलाव के अलावा, सरकार ने खास नियम भी पेश किए हैं जो देश के अंदर काम करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लागू होंगे।
छह महीने बाद होगी समीक्षा
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पिछली जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों की सहमति से यह कदम उठाया गया है। पिछले लोकसभा सत्र के दौरान जीएसटी कानूनों में इससे संबंधित संशोधन पारित किया गया। हालांकि, एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित कराना है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
सात अक्टूबर को अगली बैठक
जीएसटी परिषद की अगली बैठक सात अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है। इससे पहले जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक 2 अगस्त को संपन्न हुई थी। इस बैठक में कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दरों को लेकर परिषद ने फैसला लिया था। इन तीन मदों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी निर्धारित की गई थी। जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी इस साल 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
यह भी पढ़ें- JNU में फिर लिखे मिले भारत विरोधी नारे: ‘भगवा जलेगा, फ्री कश्मीर’, ABVP बौखलाई
यहां समझिए पूरा गणित
नए नियमों के अनुसार अब ऑनलाइन गेम में लगाए गए दांव के पूरे पैसों पर एक समान 28 प्रतिशत टैक्स लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई खिलाड़ी 100 रुपए का दांव लगाता है, तो नई कर व्यवस्था उस राशि पर सरकार 28 रुपए का जीएसटी वसूलेगी। पिछली कर प्रणाली के तहत, केवल 18 प्रतिशत जीएसटी लागू था और वह भी कुछ गेम्स पर ली जाने वाली प्लेटफार्म फीस पर बेस्ड था।
यह भी पढ़ें- GST on OIDAR Firms: गूगल-फेसबुक की कमाई पर सरकार वसूलेगी 18% GST, यूजर्स की जेब पर पड़ सकती है चपत
Published on:
01 Oct 2023 02:01 pm
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
