
Indian Railway Refund Rule: भारतीय रेलवे (Indian Railwa) देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क है, जो लाखों यात्रियों को रोजाना परिवहन की सुविधाएँ प्रदान करता है। भारतीय रेलवे ने डिजिटल तकनीक का भी उपयोग बढ़ाया है, जिससे यात्री अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ट्रेन बुकिंग, PNR स्टेटस चेक करने और टिकट कंफर्मेशन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सभी सुविधाओं के पश्चात कभी-कभी ट्रेन लेट होने की शिकायत यात्रियों को परेशान करती है। लेकिन रेलवे की तरफ से कई ऐसी सुविधाएं है जिसकी जानकारी सभी को नहीं होती है। आज हम आपको बताएंगे की अगर आपकी ट्रेन भी लेट हो गई है तो क्या इसका रिफंड आपको मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है इसके नियम।
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देर लेट हो जाती है और उसमें आप सफर नहीं करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आप ट्रेन लेट होने का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, रिफंड क्लेम करने के लिए आपको टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा। यह कदम भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेन को समय से चलाने के लिए उठाया गया है।
> आपको सबसे पहले IRCTC के वेबसाइट पर लॉग-इन करना है।
> इसके बाद आप ‘Services’ के टैब में "File Ticket Deposit Receipt (TDR)" को सेलेक्ट करें।
> अब आप My Transactions में जाकर "File TDR" पर क्लिक करें।
> इसके बाद आपके क्लेम रिक्वेस्ट रेलवे को भेजा जाएगा।
> रिफंड की राशि उसी बैंक अकाउंट में आएगी, जिस अकाउंट से टिकट बुक हुई है।
आप टीडीआर (TDR) आईआरसीटीसी (IRCTC) के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टिकट काउंटर पर भी जाकर टिकट सरेंडर कर सकते हैं। जिसके बाद आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। आपको बता दें कि रिफंड वापस मिलने में कम से कम 90 दिनों का समय लगता है।
Published on:
05 Mar 2025 04:32 pm
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