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Indian Railways Ticket Transfer: ट्रेन में आपकी टिकट पर कोई दूसरा कर सकेगा सफर, ये हैं IRCTC के नियम

सामान्यतया रेलवे की टिकट नॉन-ट्रांसफरेबल यानी अहस्तांतरणीय होती हैं। लेकिन, कुछ मामलों में भारतीय रेलवे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर किसी और को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। रेलवे की वेबसाइट- indianrailways.gov.in के अनुसार, कन्फर्म टिकट रखने वाला व्यक्ति अपना टिकट परिवार के सदस्यों जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी हस्तांतरित कर सकता है।

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Train Ticket Reservation

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Indian Railways Ticket Transfer Process... अगर आप को अपनी यात्रा किसी कारण से रद्द करनी पड़ रही हो और आप चाहते हैं कि आपको टिकट कैंसिल होने के कारण आपको कोई आर्थिक हानि न हो तो आप अपनी टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो ट्रेन में आपकी टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति सफर कर सकता है। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाता है जिसके माध्यम से लोग अपना टिकट दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं।

तो, आज हम यहां पर आपको जो बताने जा रहे हैं वह शायद ही आपको पता होगा। जी हां क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में आप के टिकट पर कोई और भी यात्रा कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। लेकिन, आपको बता दें कि यह संभव है। अगर आप चाहे तो आप अपनी ट्रेन टिकट को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति आपकी उस टिकट पर आसानी से यात्रा कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर इसके लिए क्या नियम हैं।

टिकट की कॉपी लेकर आरक्षण कार्यालय जाएं

भारतीय रेलवे की टिकट ट्रांसफर सुविधा का लाभ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टिकटों के लिए लिया जा सकता है। आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) के माध्यम से बुक किए गए ऑनलाइन टिकटों के लिए, यात्री ई-आरक्षण पर्ची की एक मुद्रित प्रति के साथ निकटतम रेलवे आरक्षण कार्यालय में जा सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं।

दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि यात्रियों के सामने कुछ गंभीर समस्याएं आ जाती हैं, जिसके बाद वह यात्रा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद व्यक्ति टिकट कैंसिलेशन के लिए काफी पेरशान होता है और टिकट कैंसिलेशन चार्ज कटने के बाद उसका पैसा रिफंड होता है। इस तरह की कई समस्याएं सामने आती हैं, जिसे देखते हुए आईआरसीटीसी ने इसका कुछ हल निकाला है।

इसके लिए यात्रियों को ट्रेन डिपार्चर के 24 घंटे पहले निकटतम ट्रेन आरक्षण कार्यालय में एक लिखित अनुरोध सबमिट करना होगा।

भारतीय रेलवे की कन्फर्म टिकट ट्रांसफर सुविधा के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:

1. रेलवे टिकट के ट्रांसफर का अनुरोध केवल एक बार किया जा सकता है।

2. अगर आप समूह में यात्रा कर रहे हैं तो, ऐसा अनुरोध समूह के सदस्यों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. यदि यात्री ड्यूटी पर जाने वाला सरकारी कर्मचारी है और उचित अधिकार रखता है, तो ट्रेन के प्रस्थान के नियत समय से 24 घंटे पहले एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने पर -ड्यूटी पर यात्रा का टिकट किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

4. टिकट को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के अन्य छात्रों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है जब प्रिंसिपल / प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 48 घंटे पहले अनुरोध करते हैं।

5. टिकट शादी पार्टी के अन्य सदस्यों को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर ऐसी पार्टी का मुखिया ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 48 घंटे पहले अनुरोध करता है।

6. यदि समूह का मुखिया ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले अनुरोध करता है, तो एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) के अन्य कैडेटों को भी टिकट हस्तांतरित किया जा सकता है।

7. ई-टिकट माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति/पत्नी जैसे परिवार के सदस्यों को भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

एक बार फिर Ticket Transfer की पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। जिस यात्री के नाम पर टिकट जारी किया गया है, उसे ई-आरक्षण पर्ची का एक प्रिंटआउट, एक मूल आईडी कार्ड प्रमाण और उस व्यक्ति के साथ संबंध का प्रमाण देना होगा, जिसे टिकट ट्रांसफर किया जाना है। पर गौर करें कि, ऐसे सभी अनुरोध केवल एक बार स्वीकृत किए जाएंगे।