22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पति की गुहार: पत्नी बिस्तर में भी कुत्ते को सुलाती है, मुझे डिवोर्स चाहिए

अहमदाबाद हाईकोर्ट में व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दी है। पति ने कहा कि पत्नी आवारा कुत्तों को बिस्तर पर सुलाती है। इस वजह से वह तनावग्रस्त हो चुका है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

•

image

Pushpankar Piyush

•

Updated: 13 Nov 2025, 1:15 PM IST

street dog

आवारा कुत्ते

गुजरात (Gujrat) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 41 साल के एक व्यक्ति ने पत्नी के आवारा कुत्तों पर प्रेम लुटाने को मानसिक क्रूरता बताते हुए हाईकोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया है। व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी ने घर को आवारा कुत्तों का अड्डा बना दिया है। इससे उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। साथ ही, जीने की चाहत भी खत्म हो गई है। उसे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए।

पत्नी की हरकतों ने किया जीना मुहाल

व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसकी हरकतों से जीना मुहाल हो गया है। पहले उसने एक झूठे अफेयर को लेकर प्रैंक कॉल की साजिश रचकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया था। इसके बाद उसे अहमदाबाद छोड़कर बेंगलुरू में नौकरी करनी पड़ी। पत्नी की हरकतों की वजह से वह तनाव में चला गया और उसे इरेक्टाइल डायफंक्शन संबंधी परेशानियां होने लगी।

साल 2006 में हुई थी शादी

पीड़ित पति ने अपनी याचिका में कहा कि उसकी शादी महिला से साल 2006 में हुई थी। शादी के बाद ही पत्नी एक आवारा कुत्ते को घर लेकर आ गई, जबकि सोसायटी में पालतू जानवर रखने की मनाही है। पति ने कहा कि उसने एक बाद एक कई कुत्ते लाए। उन कुत्तों को फीडिंग की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी। पति का दावा है कि एक बार जब वह कुत्ते को बिस्तर से हटाने की कोशिश कर रहा था, तब कुत्ते ने उसे काट लिया। पत्नी की इस हरकत के कारण सोसायटी के अन्य लोग उसके खिलाफ हो गए। पत्नी ने दूसरों के खिलाफ पुलिस शिकायतें दर्ज कीं। थाने में बुलाकर दबाव बनाया और मना करने पर गाली-गलौच किया।

2017 में फैमिली कोर्ट में दी थी अर्जी

पीड़ित पति ने कहा कि साल 2017 में अहमदाबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी ने कोर्ट को बताया था कि पति ने ही उसे एनिमल वेलफेयर के काम में लेकर आया था। उसने कुत्तों को गले लगाते और चूमते हुए पति की तस्वीरें पेश कीं। फरवरी 2024 में फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा था कि पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की या उसे छोड़ा है। अब पति ने हाई कोर्ट में अपील की है, यह कहते हुए कि उनकी शादी अब पूरी तरह टूट चुकी है। उसने 15 लाख रुपये का सेटलमेंट ऑफर किया है, जबकि पत्नी ने 2 करोड़ रुपये मांगे हैं।