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आरक्षण मामले में इस सरकार ने लिया यू-टर्न, मुख्यमंत्री के पोस्ट पर प्रदेशभर में विरोध शुरू

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिन्होंने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की थी, बाद में उद्योग जगत की दिग्गज कंपनियों की कड़ी आलोचना के बाद इसे हटा दिया।

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Reservation in Private Sector: कर्नाटक कैबिनेट ने निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों के लिए कन्नड़ लोगों या स्थानीय निवासियों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। लेकिन, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिन्होंने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की थी, बाद में उद्योग जगत की दिग्गज कंपनियों की कड़ी आलोचना के बाद इसे हटा दिया।

मुख्यमंत्री ने क्या किया था पोस्ट

एक्स पर अपने अब हटाए जा चुके पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार "कन्नड़ समर्थक" है और कन्नड़ लोगों को अधिक नौकरियां और अवसर देने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि, इस विरोध के बीच, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर व्यापक परामर्श और चर्चा करेगी।

सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना

राज्य के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि उन्होंने सिद्धारमैया से अनुरोध किया है कि वे बिल के प्रावधानों पर उद्योग विशेषज्ञों और अन्य विभागों को शामिल करें और उसके बाद ही इसे लागू करें। उन्होंने कहा, "घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम व्यापक विचार-विमर्श करेंगे और एक आम सहमति पर पहुंचेंगे।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को रोजगार प्रदान करना और साथ ही निवेश लाना है।

किरण मजूमदार ने जताया विरोध

विधेयक पर उद्योग जगत की पहली प्रतिक्रिया में बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। "एक तकनीकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है और जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसी चेतावनियां होनी चाहिए जो अत्यधिक कुशल भर्ती को इस नीति से छूट दें। सिद्धारमैया डीके शिवकुमार प्रियांक खड़गे को टैग करते हुए उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

इंफोसिस के पूर्व कार्यकारी मोहनदास पई ने विधेयक की आलोचना की और कहा कि यह "संविधान के विरुद्ध" है। "इस विधेयक को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह भेदभावपूर्ण, प्रतिगामी और संविधान के विरुद्ध है। @जयराम_रमेश, क्या सरकार को यह प्रमाणित करना है कि हम कौन हैं? यह एनिमल फार्म जैसा फासीवादी विधेयक है, अविश्वसनीय है कि @INCIndia इस तरह का विधेयक लेकर आ सकती है- एक सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र की भर्ती समितियों में बैठेगा? लोगों को भाषा की परीक्षा देनी होगी?" उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा।