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Aadhar PAN Link: आधार-पैन लिंक करने की आज अंतिम तिथि, आज चूके तो क्या होगा ? जानें सभी सवालों के जवाब

Aadhar PAN Link: आज पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि है। अगर आज भी आप अपने आधार से पैन को लिंक नहीं करा पाए तो कल यानी 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आपको किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, इनएक्टिव होने के बाद अगर आप पैन का उपयोग करते हैं तो आपको कितना जुर्माना भरना होगा, आइये जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब

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आधार-पैन लिंक करने की आज अंतिम तिथि, आज चूके तो क्या होगा ? जानें सभी सवालों के जवाब

आधार-पैन लिंक करने की आज अंतिम तिथि, आज चूके तो क्या होगा ? जानें सभी सवालों के जवाब

Aadhar PAN Link: आपके पास कई तरह के दस्तावेज होंगे, जिनकी जरूरत आपको अलग-अलग कामों के लिए पड़ती रहती है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट अगर कुछ है, तो वो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। मतलब आपको मोबाइल के लिए एक सिम कार्ड लेना हो या फिर पासपोर्ट बनवाना हो, इन डॉक्यूमेंट की जरुरत आपको पड़ेगी हीं। लगभग हर एक काम के लिए ये जरूरी है। पैन कार्ड की भी अपनी जरूरत है। इसी कड़ी में सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे में जो लोग पैन-आधार को लिंक करवा चुके हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वैसे लोग जो किसी कारणवश लिंक नहीं करवा पाए उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब चूंकि आधार पैन लिंक करने की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बचे हैं तो आपके मन में भी कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आधार पैन कैसे लिंक करें? किन लोगों को इससे छूट मिली है? अगर आधार पैन लिंक न किया तो क्या होगा? आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशते हैं।


किन लोगों को आधार से पैन लिंक कराना जरूरी है ?

इनकम टैक्स विभाग ने आज यानी 30 जून, 2023 को आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का आखिरी दिन तय किया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार हर व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन मिला है, और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है, उसे 30 जून 2023 की समय सीमा के भीतर अपने आधार को पैन के साथ लिंक करना जरूरी है, यदि ऐसा नहीं हो पाता हो तो व्यक्ति का पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।

इन्हें मिली है छूट

सरकार के नए नियम के मुताबिक आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस नियम में 4 तरह के लोगों को छूट सरकार की तरफ से छूट दी गई है। यदि आप असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्य से संबंध रखते हैं तो आपको फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है।

साथ ही बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए सरकार ने 80 की उम्र पार कर चुके लोगों को इस भी इस नियम की बंदिश से बाहर रखा है। इसके अलावा जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हैं, और भारत में रह रहे हैं, उसे आधार कार्ड प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, ऐसे में सीधे तौर पर इन्हें आधार पैन लिंक नहीं करवाना होगा।


लिंक नहीं कराया तो क्या होगा

1.
यदि आपने आज भी पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो कल यानी 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
2.पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद भी अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी लेनदेन वाले कार्य के लिए डॉक्यूमेंट के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक फाइन लग सकता है
3.पैन इनेक्टिव होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे और आपके पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे।
4.आपके पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे।
5.पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकेंगी
6.आपका टैक्स डिडक्शन भी काफी हाई रेट पर होगा।
7.लोन, क्रेडिट कार्ड लेना और बैंकिंग से जुड़े कई अन्य कामों को करने के समय आपको दिक्कत आएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे





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