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लव जिहादियों की अब खैर नहीं… पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने वालों को मिलेगी सख्त सजा

Love Jihad: लव जिहादियों की अब खैर नहीं। केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है, जिसके तहत लव जिहाद को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। शुक्रवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इससे जुड़े बिल पेश किए।

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लव जिहादियों की अब खैर नहीं... पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने वालों को मिलेगी सख्त सजा

लव जिहादियों की अब खैर नहीं... पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने वालों को मिलेगी सख्त सजा

Love Jihad: धार्मिक पहचान छिपाकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाना, फिर उससे यौन संबंध बनाकर छोड़ देना या फिर शादी करने के बाद धर्म बदलने के लिए मजबूर करना... बीते कुछ महीनों से देश के अलग-अलग राज्यों से ऐसे कई मामले सामने आए। लव जिहाद के इन मामलों ने न केवल लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की बल्कि धार्मिक-सामाजिक कल्चर पर भी बुरी तरह से चोट किया। लव जिहाद के कारण कई जगह पर दंगा-फसाद जैसी स्थिति भी बनी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का लव जिहाद मामला अभी हाल तक चर्चा में था। जहां हिंदू लड़की को अगवा करने की कोशिश के बाद ऐसी फसाद फैली कि कई मुस्लिमों को दुकानों में तोड़फोड़ की गई। बकायदा लव जिहादियों को धमकी देकर जगह खाली करने की चेतावनी दी गई थी।



कई राज्यों से सामने आए लव जिहाद के मामले

उत्तरकाशी के अलावा भी उत्तराखंड के कई जिलों से ऐसे कई मामले सामने आए। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों से भी लव जिहाद के कई मामले सामने आए। लव जिहाद के लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार कानून में बदलाव कर लव जिहादियों को सख्त से सख्त सजा देने जा रही है।

लोकसभा में गृह मंत्री ने पेश किए तीन बिल

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश करते हुए कई पुराने कानूनों को खत्म कर दिया। इसमें राजद्रोह कानून भी शामिल है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या) के लिए सात साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने में मिलेगी ये सजा

लव जिहाद पर कार्रवाई के लिए पहचान बदलकर यौन शोषण करने वाले को सजा का प्रावधान होगा। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए कानून बनाया गया है।

शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान बताकर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ला रही है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जो आज नहीं है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

लव जिहाद में पहली सजा, 20 साल की जेल

अभी हाल ही में लव जिहाद पर पहली सजा का मामला एमपी के इंदौर से सामने आया था। जहां जिला अदालत ने लव जिहाद और पास्को एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए पहली बार आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश देते हुए दोषी पाए जाने वाले शख्स को 20 साल की सजा का ऐलान किया है। यही नहीं, दोषी पर 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यही नहीं, जिला न्यायालय ने पीड़िता को 50 हजार रुपए प्रतिकार राशि देने की भी अनुशंसा की है।

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