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उत्तराखंड के सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग का भी निर्देश

Corona Mask Mandatory Rule: भारत में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नया आदेश जारी करते हुए चीन-जापान सहित छह देशों के यात्रियों के लिए आरपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इधर स्कूलों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।

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Mandatory Mask, Social Distancing and Thermal Screening rule for all schools of Uttarakhand

Corona Mask Mandatory Rule: कड़ाके की सर्दी के बीच कोरोना फिर बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। चीन-जापान के हालात को देखते हुए भारत में भी सरकार अलर्ट मोड में है। एक जनवरी 2023 से चीन हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इधर कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए स्कूलों में अनिवार्य मास्क का नियम भी लागू कर दिया गया है। इसके साथ-साथ स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजर के नियमित इस्तेमाल का निर्देश भी जारी किया गया है। यह नियम सरकारी के साथ-साथ सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया गया है। इसके संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। जिसमें बताया गया कि स्कूलों में आने वाले सभी बच्चों, शिक्षकों के साथ-साथ अन्य सहयोगी स्टाफ के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।

मास्क, सेनेटाइजर के साथ थर्मल स्क्रीनिंग का भी पालन

स्कूलों में अनिवार्य मास्क का यह नियम फिलहाल उत्तराखंड में लागू किया गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि जल्द ही पूरे देश में यह नियम लागू हो सकता है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सेनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का भी पालन करना होगा। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।


शिक्षा महानिदेशक ने पत्र जारी कर बताया आदेश

उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आदेश किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी कर्मचारियों को स्कूल में अनिवार्य मास्क लगाकर आना होगा। इस सभी निजी और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल में हर कर्मचारी, शिक्षक व बच्चों को मास्क पहनकर आना होगा।

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कोरोना नियमों के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश

बिना मास्क के किसी को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा जाए। आदेश में ये भी कहा गया है कि कोविड को लेकर फिर से स्कूलों में जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाए जाएं। ताकि कोविड के आने वाले खतरे को पहले ही टाला जा सके।

मालूम हो कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन BF-7 ज्यादा खतरनाक है। यह काफी तेजी से फैलता है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।

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