
Modi Surname case rahul gandhi
Modi Surname case : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही है। झारखंड की रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 'मोदी उपनाम मामले' में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस नेता के खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल के वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाये। एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया है।
राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार (2 मई) को गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे।
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Published on:
03 May 2023 04:38 pm
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