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Mumbai Cruise Ship Drug Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

locationनई दिल्लीPublished: Oct 28, 2021 05:03:48 pm

Mumbai Cruise Ship Drug Case शाहरुख खान के बेटे आर्यन बीते कई दिनों से जेल में बंद थे, लेकिन आखिरकार उनकी मन्नत पूरी हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। आर्यन खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि यह गिरफ्तारी संवैधानिक प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है क्योंकि गिरफ्तारी वारंट में वास्तविक और सही आधार का उल्लेख नहीं था।

Aryan Khan
नई दिल्ली। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस ( Mumbai Cruise Ship Drug Case ) में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका ( Aryan Khan ) में आज यानी गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई हुई। लगातार तीन दिन चली सुनवाई के बाद आखिरकार आर्यन की बेल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। आर्यना के साथ-साथ अरबाज मर्चेंट औऱ मुनमुन की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है।
25 दिन बाद आर्यन खान जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने विस्तार से अपना फैसला नहीं सुनाया है। आर्यन को कितने मुचलके पर छोड़ा जाएगा। क्या कंडीशन रहेगी, इन सबके बारे में शुक्रवार को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ऐसे में आर्यन शुक्रवार या फिर शनिवार को जेल से बाहर आएंगे।
बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई का तीसरा दिन रहा। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की दलीलें बुधवार को पूरी हो गई थी। गुरुवार को इसपर एनसीबी ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह एनसीबी का पक्ष रखा।
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आर्यन खान को जमानत तो दे दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने डिटेल ऑर्डर नहीं सुनाया। ऐसे में शुक्रवार को कोर्ट की ओर से डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही आर्यन, अरबाज औऱ मुनमुन जेल से बाहर आएंगे। इस डिटेल ऑर्डर में जमानत की राशि, मुंबई नहीं छोड़ने की बात से लेकर अन्य कंडिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
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नियमित रूप से ड्रग्स लेता है आर्यन
एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से दलील देते हुए कहा कि आर्यन खान ड्रग्स का नियमित रुप से सेवन करता है और उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो यह साबित करते हैं कि वो ड्रग्स मुहैया कराता है। एनसीबी के वकील ने कहा – कॉन्सपिरेसी के मामले में जमानत देना आवश्यक नहीं है। ड्रग्स डीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने भी जघन्य अपराध बताया है।
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वॉट्सएप चैट पर दिया जवाब
बुधवार व्हाट्सएप चैट को लेकर अमित देसाई ने सवाल खड़ा किया था और पूछा था कि क्या व्हाट्सएप चैट एविडेंस एक्ट 65 बी के तहत सर्टिफाइड है जिस पर एएसजी ने जवाब दिया कि व्हाट्सएप चैट एविडेंस एक्ट 65b के तहत सर्टिफाई किया गया है।

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