
मुस्लिम गुड्डू को एक 15 साल की हिंदू लड़की को लव जेहाद के लिए फुसलाना बहुत महंगा पड़ गया। एक अदालत ने अब उसे लव जिहाद व धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से पोक्सो एक्ट में आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर और भी सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने बताया कि यह मामला 15 अगस्त 2021 का है। उस समय लड़की 11वी की कक्षा में पढ़ रही थी। वह देर रात तक नहीं लौटी तो फिर उसकी तलाश की गई और जब पता चला तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल उसे लव जिहाद व धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से वही एक मकान में हिंदू बनकर रह रहा भईया ऊर्फ यश बाबू मुसलमान पुत्र नसीरउद्दीन बहला फुसला कर ले गया था।
इसके बाद फिर उक्त किशोरी के की मां ने भैया उर्फ यश बाबू उसके माता पिता तथा रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद भैया उर्फ़ यश बाबू उर्फ गुड्डू, पिता नसीरउद्दीन तथा मां गैंगी बेगम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने भैया उर्फ यश बाबू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Updated on:
05 Sept 2024 11:32 am
Published on:
05 Sept 2024 10:38 am
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