
नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार से शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली जाएगी। नई आबकारी नीति ( New Excise Policy ) के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे।
इसके तहत हर जोन में 26-27 दुकानें बुधवार से संचालित हो रही हैं। हर इलाके में आसानी से शराब ( Liquor ) उपलब्ध हो, इसके लिए दिल्ली के 272 वार्ड को जोन में विभाजित किया गया है।
वहीं नई आबकारी नीति के तहत राजधानी में 17 नवंबर से 21 साल के युवा भी शराब पी सकेंगे। जबकि पहले ये सीमा 25 वर्ष थी। दिल्ली में एक जोन में आठ से नौ वार्ड शामिल हैं और हर वार्ड में अनिवार्य तौर पर तीन से चार दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग की तरफ से कहा गया है कि सभी दुकानों को खोलने की तैयारी है।
लाइसेंस हासिल करने वाली फर्मों ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर नई नीति लागू होने के साथ ही शराब आठ से नौ फीसदी महंगी होने का अनुमान है।
बंद हुईं पुरानी दुकानें
पुरानी नीति के तहत आवंटित दुकानें मंगलवार तक ही शराब बेच सकती थी। इसलिए स्टॉक खत्म करने के लिए कुछ इलाकों में सस्ते दामों पर भी शराब बेची गई, जिससे दुकानों के बाहर भारी भीड़ रही।
अब महंगी होगी शराब
शराब पीने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकाना होगी। दरअसल मूल्य वर्धित कर (वैट) को शराब लाइसेंस शुल्क में जोड़ा जाएगा। साथ ही थोक मूल्य पर भी आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि दिल्ली में अब शराब आठ से नौ फीसदी तक महंगी हो जाएगी।
नंवबर की शुरुआत में आबकारी विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था। इसमें लिखा गया था कि पड़ोसी राज्यों में शराब की कीमतें दिल्ली के मुकाबलें कहीं ज्यादा है। कुछ राज्यों में बीयर की कीमतें भी ज्यादा है। इसलिए राजस्व के लिहाज से कीमतें बढ़ाए जाने की तैयारी है।
अब 21 वर्ष के युवा पी सकेंगे शराब
दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष कर दी गई है। यानी अब आधिकारिक तौर पर 21 साल के युवा शराब पी सकेंगे।
ये भी हैं बदलाव
- अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी।
- शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुलेगी। दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा।
- अब तक अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था।
- लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे।
- किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी।
- अभी तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी हाथों में थीं, अब से 100 फीसदी निजी हाथों में होंगी।
Published on:
17 Nov 2021 10:52 am
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