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NIA कोर्ट ने दिया खालिस्तान समर्थक दहशतगर्द लखबीर लांडा कि संपत्ति सीज करने का आदेश

- साल 2017 से ही कनाडा में रह रहा है मास्टरमाइंड

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NIA कोर्ट ने दिया खालिस्तान समर्थक दहशतगर्द लखबीर लांडा कि संपत्ति सीज करने का आदेश

NIA कोर्ट ने दिया खालिस्तान समर्थक दहशतगर्द लखबीर लांडा कि संपत्ति सीज करने का आदेश

अनुराग मिश्रा

नई दिल्ली। खालिस्तान समर्थक आतंकी और कई हमलों का मास्टरमाइंड लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा की पंजाब के करन तारन की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इस बात का आदेश लखबीर लौंडा के ख़िलाफ़ हिंसा के मामले में NIA की चार्जशीट की सुनवाई के दौरान किया। लांडा पंजाब के तरनतारन जिले में स्थित किरियन का गांव का रहने वाला है। गैंगस्टर से आतंकवादी बना लांडा साल 2017 से ही कनाडा में रह रहा है। आतंकवाद के कई मामलों में वह मास्टरमाइंड है। पंजाब पुलिस मुख्यालय और पंजाब के सरहाली पुलिस स्टेशल पर 2022 में आरपीजी से हमले का भी वह मास्टरमाइंड है। लांडा के खिलाफ कई अन्य आतंकी मामले भी दर्ज हैं।

ग़ौरतलब है कि इसी साल जुलाई में उसे अपराधी घोषित किया गया था। एनआईए द्वारा लांडा के खिलाफ जांच करने के बाद 22 जुलाई 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। लांडा पर अगस्त 2022 में पंजाब पुलिस के एसआई दिलबाग सिंह की हत्या की साजिश रचने का का भी आरोप है। लांडा अंतरराष्ट्रीय बब्बर खालसा और उसके पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के लिए काम कर रहा है।