
Former Haryana CM Omprakash Chautala jailed for 4 years, fined Rs 50 lakh in disproportionate assets case
Om Prakash Chautala: आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अधिकारियों को उनकी चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान चौटाला के वकील ने उनकी स्वास्थ्य की स्थिति व उम्र को देखते हुए सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। हालांकि सीबीआई ने रियायत देने अनुरोध का विरोध किया।
आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने 21 मई को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज सजा सुनाई है। वहीं इससे पहले भी चौटाला 10 साल की सजा काट चुके हैं। इसके साथ ही इससे पहले 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है।
26 मार्च 2010 में CBI ने दाखिल किया था चार्ज शीट
आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI ने 26 मार्च 2010 को ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। चार्ज शीट दाखिल करते हुए CBI ने आरोप लगाया था कि 1993 से 2006 के बीच उन्होंने वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपए जुटाए थे।
3.68 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त
प्रवर्तन निदेशालय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की साल 2019 में 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त कर चुका है। इसमें चौटाला के प्लॉट, फ्लैट और जमीन शामिल थे। आपको बता दें कि ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत FIR दर्ज होने पर हुई थी।
10 साल की काट चुके हैं सजा
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को इससे पहले 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी ठहराया जा चुका है। इस मामले में चौटाला प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में और षड्यंत्र में दोषी पाए गए थे, जिसमें 10 साल की सजा हुई थी। वह इस सजा को पूरी करके पिछले साल ही जेल से बाहर आए थे।
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Updated on:
27 May 2022 03:38 pm
Published on:
27 May 2022 03:36 pm
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