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पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से आज सीएम ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी। पढ़ें पूरी खबर...

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सीएम ममता बनर्जी। (फोटो-IANS)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के हेडक्वार्टर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी। इसके साथ ही, वह SIR रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी के लिए कांग्रेस, सपा व अन्य पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगी।

दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगी बंगाल सरकार

सियासी हलकों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री ममता ने जानबूझकर राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा के लिए यह समय चुना है। बजट सत्र के कारण सभी विपक्षी पार्टियों के टॉप नेता वहां मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी 5 फरवरी को लौट आएंगी। उस दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र भी महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष इस दौरान दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगा।

ईडी और सीबीआई की भूमिका की जाएगी निंदा

एक प्रस्ताव राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका की निंदा करने के लिए होगा। दूसरा प्रस्ताव राज्य में चल रहे SIR को जिस तरह से किया जा रहा है, उसकी निंदा करने के लिए होगा। पहले से ही संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री और CEC के बीच बातचीत का सत्र काफी तूफानी होगा, जैसा कि शनिवार को CEC को लिखे उनके बेहद कड़े शब्दों वाले पत्र से पता चलता है।

SROs की भूमिका पर उठाए सवाल

अपने पत्र में सीएम ममता ने स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (SROs) और माइक्रो-ऑब्जर्वर के अधिकार पर सवाल उठाया था। उनके अनुसार, राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की समीक्षा के लिए केवल पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया गया है। सीएम ममता ने कहा कि SROs और माइक्रो-ऑब्जर्वर की भूमिका SIR प्रक्रिया की देखरेख तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उन्हें अप्रूविंग अथॉरिटी के रूप में भी नामित किया गया है।

क्या लिखा था पत्र में

CEC को लिखे अपने पत्र में ममता बनर्जी ने दावा किया कि माइक्रो-ऑब्जर्वर को यह अधिकार देने से चुनावी पंजीकरण अधिकारी (EROs) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी (AEROs) असहाय हो गए हैं और अलग-थलग पड़कर दर्शक बनकर रह गए हैं। उन्होंने दावा किया कि ऑब्ज़र्वर और माइक्रो-ऑब्ज़र्वर को दी गई यह एक्स्ट्रा अथॉरिटी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत "लोकतांत्रिक मूल्यों, संघवाद और मौलिक अधिकारों" की भावना के खिलाफ है।

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