
ऑनलाइन धोखाधड़ी में पैसा गंवाने वाले या गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में रकम भेजने वाले लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। इन पीडि़तों को उनका पैसा आसानी से और जल्द वापस दिलाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। इसके लिए बैंकों के साथ मिलकर नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इनके जरिए जांच एजेंसियों के लिए आवश्यक कार्रवाई करना अनिवार्य और आसान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, बैंक और वित्तीय संस्थान इसके मानक प्रारूप की जानकारी जल्द साझा करेंगे। इस संबंध में हाल ही में वित्त मंत्रालय में समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में बैंकों के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने की योजना पर चर्चा हुई, ताकि बैंकों को साइबर फ्रॉड के शिकार हुए ग्राहकों को पैसे वापस करने में मदद मिल सके। अभी उपभोक्ताओं को पैसा वापस करने के लिए कोई एसओपी मौजूद नहीं है।
ऐसे करें ऑनलाइन ठगी की शिकायत
अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप हेल्पलाइन पर कॉल कर ठगी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 है, जिस पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर जरूरी जानकारी जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, अकाउंट डिटेल और जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ उसकी डिटेल देकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
13530 धोखाधड़ी के मामले बैंकों के लेनदेन में दर्ज हुए वर्ष 2023 में
49% धोखाधड़ी के मामले डिजिटल भुगतान करने से जुड़े थे
80% साइबर क्राइम को देश के केवल 10 जिलों से दिया जाता है अंजाम
साइबर क्राइम-बैंक धोखाधड़ी के हॉटस्पॉट
शहर क्राइम में हिस्सेदारी
भरतपुर (राजस्थान) 18%
मथुरा (उत्तर प्रदेश) 12%
नूंह (हरियाणा) 11%
देवघर (झारखंड) 10%
जमतारा (झारखंड) 1.6%
गुरुग्राम (हरियाणा) 8.1%
अलवर (राजस्थान) 4.1%
बोकारो (झारखंड) 2.4%
कर्माटांड (झारखंड) 2.4%
गिरीडीह (झारखंड) 2.3%
Published on:
15 Feb 2024 07:48 am
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