
कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो
पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने पुलिस को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय सिख महिला को परेशान करना तुरंत बन कर दें। बता दें कि सिख महिला भारत से पाकिस्तान गई थी। जहां उसने इस्लाम धर्म अपनाकर एक मुस्लिम शख्स से शादी कर ली।
जिस शख्स से महिला ने शादी की, उससे उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। शादी के बाद वहां की पुलिस ने महिला को परेशान करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
सिख से मुस्लिम धर्म अपनाने वाली महिला की पहचान 48 वर्षीय सरबजीत कौर के रूप में हुई है। वह उन 2,000 सिख तीर्थयात्रियों में शामिल थीं, जो इस महीने की शुरुआत में गुरु नानक जयंती पर भारत से वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान गए थे। सभी लोग 13 नवंबर को वापस घर लौट आए, लेकिन कौर लापता हो गई।
लाहौर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कौर 4 नवंबर को पाकिस्तान आई थी, जिसके एक दिन बाद उसने लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर शेखूपुरा जिले के नासिर हुसैन से शादी कर ली।
जब तीर्थयात्री ननकाना साहिब गए, तो कौर सभा में शामिल नहीं हुई। वह हुसैन के साथ शेखूपुरा पहुंच गई। कौर और हुसैन ने मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि पुलिस ने शेखूपुरा के फारूकाबाद स्थित उनके घर पर अवैध रूप से छापा मारा और उन्हें शादी तोड़ने का भी दबाव डाला।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फारूक हैदर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को परेशान करना बंद कर दे।
याचिका में, कौर ने यह भी कहा कि उसके पति पाकिस्तान के नागरिक हैं और उन्होंने अपना वीजा बढ़ाने व पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मिशन से संपर्क किया है।
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो क्लिप में, उन्होंने कहा कि वह हुसैन को पिछले नौ सालों से फेसबुक के जरिए जानती है। कौर ने कहा- मैं तलाकशुदा हूं और हुसैन से शादी करना चाहती थी; इसलिए मैं यहां आई हूं।
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें और उनके पति को पुलिस और अज्ञात लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। निकाह समारोह से पहले कौर को एक मुस्लिम नाम, नूर दिया गया था। उन्होंने कहा- मैंने हुसैन से खुशी-खुशी शादी की।
Updated on:
19 Nov 2025, 11:58 AM IST
Published on:
19 Nov 2025, 11:52 AM IST
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