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Pashmina March: चीनी घुसपैठ के खिलाफ पश्मीना मार्च,लेह में धारा 144 लागू, लद्दाख में इंटरनेट बंद

Internet Shut Down In Laddakh: लेह (Leh) और लद्दाख (Laddakh) में कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही इंटरनेट (Internet Closed) सेवा बंद कर दी गई है।

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Internet Shut Down In Laddakh: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के पश्मीना मार्च से पहले ही लेह और लद्दाख में इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। वांगचुक 7 अप्रैल को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तर्ज पर नियोजित 'पश्मीना मार्च' कर रहे हैं। इसका उद्देश्य लद्दाख के चरागाह क्षेत्रों में कथित चीनी घुसपैठ को उजागर करना है। इन चरागाहों को उपयोग पश्मिनी चरवाहों द्वारा किया जाता है और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र में जमीनी हकीकत को उजागर करना है।

मार्च की संवेदनशीलता को देखते हुए लेह जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) संतोष सुखदेव ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिला लेह में धारा 114 लागू कर दी है। लेह पुलिस ने बताया कि डीएम के आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेह जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके कारण अब किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक लगा दी गई है। किसी भी गड़बड़ी को रोकने और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू की गई है।