राष्ट्रीय

सिंगल नाम वालों की UAE में नहीं होगी एंट्री, पासपोर्ट पर सरनेम अनिवार्य, जानिए ताजा आदेश

UAE Travel Guideline: गल्फ कंट्री संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। कई युवाओं की यह चाहत होती है कि वो यूएई में जाकर नौकरी करें। लेकिन अब यूएई प्रशासन ने वहां यात्रा करने वाले नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। जानिए क्या है ताजा आदेश।

2 min read
People with single name will not enter UAE, surname mandatory on passport

UAE Travel New Guideline: यदि आप या आपका कोई परिचित संयुक्त अरब अमीरात में रहता है या वहां की यात्रा का प्लान कर रहा है तो वहां की यात्रा नियमों में हुए हालिया बदलाव को जानना जरूरी है। नहीं तो यात्रा के दौरान परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात प्रशासन ने सिंगल नाम वालों की इंट्री पर रोक लगा दी है। यदि आप यूएई जाना चाह रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पर आपके नाम के साथ-साथ सरनेम का होना जरूरी है।

यदि आपके पासपोर्ट पर सरनेम नहीं होगा तो आप यूएई नहीं जा सकेंगे। संयुक्त अरब अमीरात प्रशासन ने अपने यात्रा दिशा-निर्देशों में एक नया बदलाव करने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि जिन यात्रियों का उनके पासपोर्ट पर सिंगल नाम लिखा है, और वह पर्यटक या किसी अन्य तरह के वीजा का वीजा लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यूएई में यात्रा करने या यहां से कहीं और यात्रा करने की अनुमति नहीं है।


यूएई की यात्रा करने वाले यात्रियों के पहले और अंतिम नाम दोनों को स्पष्ट रूप से घोषित करने की आवश्यकता है। यूएई की यात्रा नियमों में यह बदलाव 21 नवंबर से लागू हो गया है। बयान में कहा गया है, "यूएई अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, 21 नवंबर 2022 से, पर्यटक, यात्रा या किसी अन्य प्रकार के वीजा पर यात्रा करने वाले यात्रियों के पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले यात्रियों को यूएई से आने/जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"


यूएई के यात्रा नियमों में हुए बदलाव की जानकारी ट्रेड पार्टनर इंडिगो ने भी एक बयान जारी कर दी है। इंडिगो के बयान के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हालांकि, पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले और निवास परमिट या स्थायी वीजा रखने वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वही नाम "फर्स्ट नेम" और "सरनेम" कॉलम में अपडेट किया गया हो।


इंडिगो ने बताया कि पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले यात्रियों और निवास परमिट या रोजगार वीजा वाले लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि "फर्स्ट नेम" और "सरनेम" कॉलम में वही नाम अपडेट किया गया हो।" एयरलाइन ने लोगों से अधिक जानकारी के लिए अपने अकाउंट मैनेजर से संपर्क करने या उनकी वेबसाइट goindigo.com पर जाने के लिए भी कहा है।

मालूम हो कि खाड़ी देशों में यूएई नौकरी के साथ-साथ टूरिज्म के लिए भी भारतीयों का पसंदीदा स्थल है। ऐसे में इस बदलाव का असर भारत के कई लोगों पर पड़ेगा।

Published on:
24 Nov 2022 10:30 am
Also Read
View All

अगली खबर