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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी दोषी, दो साल की जेल, फिर बेल

Rahul Gandhi Modi Surname Case: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2019 के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर यह मामला चल रहा था।जिसमें उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया।

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Rahul Gandhi Modi Surname Case Surat Court will give Verdict today

Rahul Gandhi Modi Surname Case: मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नई मुश्किलों में घिर गए हैं। गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। गुरुवार को सूरत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। कथित तौर पर राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। चुनाव के दौरान राहुल के इस बयान पर खूब बवाल मचा था। राहुल के इस बयान पर गुजरात के भाजपा नेता पूर्णेंश मोदी ने याचिका दाखिल की थी। जिसमें गुरुवार को राहुल गांधी को आज सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया गया। सूरत सेशन कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा दी। हालांकि कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता को जमानत मिल गई है।



फैसले के दौरान कोर्टरूम में ही मौजूद थे राहुल गांधी


सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में फैसला सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी स्वयं भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। वो आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे। कोर्ट के फैसले के बाद अदालत के आस-पास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जुटे हैं। अब देखना है कि राहुल गांधी इस फैसले पर आगे क्या निर्णय लेते हैं?

IPC की इन धाराओं में सजा, 15 हजार जुर्माना भी लगा

मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी मानते हुए दो साल की कैद और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी जमानत भी मंजूर कर ली।

मोदी समाज के अपमान का लगाया था आरोप

लोकसभा चुनाव के दौरान दक्षिण भारत के कोलार में हुई चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में सभी चोरों की सरनेम मोदी क्यों होती है कहा था। जिसे मोदी समाज का अपमान मानते हुए सूरत की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी।


राहुल ने कहा मेरा इरादा गलत नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी

सूरत कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। उन्होंने भ्रष्टचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इधर कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ उपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राहुल गांधी को मिली सजा के बारे में याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील ने जानकारी दी है।


मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने क्या दिया था बयान?


आज राहुल गांधी की सूरत कोर्ट में जिस मामले में पेशी होनी है, उसके तार तीन साल पुराने बयान से जुड़े हैं। दरअसल 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘ नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’’


भाजपा विधायक ने दायर की थी राहुल गांधी के खिलाफ याचिका-

राहुल गांधी ने यह बयान लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान दिया था। जिसपर गुजरात के भाजपा नेता ने मानहानि का केस किया था। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में राहुल गांधी सूरत कोर्ट में तीन बार पेश हो चुके हैं।


गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बोले- बीजेपी की तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे-


गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने राहुल गांधी सूरत यात्रा पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पार्टी ‘‘बीजेपी की तानाशाही’’ के आगे नहीं झुकेगी और उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहने की अपील की।

गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा, राहुल गांधी (गुरुवार को) अपने खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में फैसला सुनाये जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे। उन्होंने (राहुल ने) स्पष्ट कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उसका सम्मान करेंगे।



राहुल गांधी के सूरत आगमन को लेकर पार्टी नेता पहले से मौजूद-


इधर राहुल गांधी के आज सूरत आगमन को लेकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (जीपीसीसी) अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहले से सूरत में मौजूद हैं। ठाकोर ने बताया कि गांधी सुबह नौ बजे सूरत की अदालत में पेश होंगे।

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