
Railway New Rule: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने जुलाई महीने से यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है, जिसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने 1 जुलाई से इन नए नियमों को लागू कर दिया है, जिसमें पहली बार वेटिंग टिकट को लेकर सख्त फैसले किए गए हैं। रेलवे ने कहा है कि यदि कोई यात्री इन नए नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी भरकम पेनाल्टी लगाई जाएगी और टीटी उसे बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतार देगा। इसके लिए ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।
भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्बों में यात्रा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो आप एसी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते, चाहे आपने टिकट स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन ही क्यों न खरीदा हो। इस तरह के टिकट पर भी अब रेलवे ने रिजर्व डिब्बों में यात्रा करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय रिजर्व डिब्बों में कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसका असर वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ेगा।
जुलाई से पहले इंडियन रेलवे का नियम था कि अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है, तो वह रिजर्व डिब्बों में भी बिना किसी असुविधा के यात्रा कर सकता था। यात्री के पास आगे एसी का वेटिंग टिकट है, तो वह एसी कोच में जा सकता था और यदि स्लीपर का वेटिंग टिकट है, तो स्लीपर डिब्बे में सफर कर सकता था। हालांकि, ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर पहले से ही रिजर्व कोच में यात्रा करने पर प्रतिबंध था, क्योंकि ऑनलाइन टिकट यदि वेटिंग में रह जाता है, तो वह अपने आप निरस्त हो जाता है।
नियमों के बदलाव पर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर सफर करने का प्रतिबंध आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने से लागू है लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जुलाई महीने से रेलवे ने इस नियम को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। रेलवे का साफ नियम है कि अगर आपने विंडो से भी टिकट खरीदा है और वह वेटिंग रह गया तो उसे कैंसिल कराकर पैसा वापस ले लें। यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए डिब्बे में चढ़ जाते हैं।
भारतीय रेलवे ने अपने आदेश में कहा है कि यदि अब कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व कोच में सफर करता पाया जाता है, तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और टीटी उसे बीच रास्ते में ही उतार सकता है। इसके अलावा, टीटी को यह अधिकार होगा कि वह यात्री को सामान्य डिब्बे में भेज सकता है। रेलवे ने यह नया आदेश हजारों यात्रियों की शिकायतों के बाद दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्व डिब्बों में वेटिंग टिकट वालों की बढ़ती भीड़ के कारण काफी असुविधा होती है। इसी वजह से रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।
Updated on:
15 Jul 2024 06:15 pm
Published on:
11 Jul 2024 02:56 pm
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