
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक महिला सहकर्मी द्वारा दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि कार्यस्थल पर निकटता के कारण अक्सर सहमति से यौन संबंध बनते हैं, जो बाद में खराब होने पर बलात्कार जैसे अपराध के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "वर्तमान समय में, कई बार कार्यस्थल पर निकटता के कारण सहमति से यौन संबंध बनते हैं, जो खराब होने पर अपराध के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए बलात्कार के अपराध और दो वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध के बीच अंतर के बारे में जागरूक होना उचित है।"
जमानत की सुनवाई के दौरान, आरोपी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह और महिला "एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे" और यह रिश्ता आपसी और सहमति से था। यह कहा गया कि आरोपी को पता चला कि महिला किसी और को भी डेट कर रही थी और बाद में उसने उससे सभी संबंध तोड़ लिए। अदालत ने कहा "वर्तमान मामला भी उसी शैली का है, जिसमें आवेदक और अभियोक्ता ने एक ही कार्यस्थल पर काम करते हुए यौन निकटता विकसित की, लेकिन लगभग एक वर्ष के बाद, रिश्ते खराब हो गए, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में बल और बलात्कार के आरोप लगे"।
न्यायालय ने आगे कहा कि बदलते समय में, जब महिलाएं उभर रही हैं और कार्यबल का एक प्रासंगिक हिस्सा बन रही हैं, तो विधायिका के साथ-साथ कार्यपालिका की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कानून बनाएं और उन्हें लागू करें ताकि उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित हो सके। न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा, "न्यायालय की भी समान जिम्मेदारी है कि वह कानूनों की व्याख्या करे और उन्हें दिए गए परिस्थितियों में व्यावहारिक रूप से लागू करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून का संरक्षण एक वास्तविकता है न कि केवल एक कागजी संरक्षण।" उन्होंने आगे कहा: "हालांकि, न्यायालयों पर एक और अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वे एक निगरानीकर्ता के रूप में भी काम करें और किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका दुरुपयोग और दुरुपयोग रोकने के लिए किसी भी स्थिति से निष्पक्ष रूप से निपटें।"
Updated on:
11 Feb 2025 04:40 pm
Published on:
11 Feb 2025 03:48 pm
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