
Retirement Age Hike: राज्य सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लाने की तैयारी कर रही है। यह खबर शिक्षकों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने से संबंधित है, जो कि शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।
जानकारी के अनुसार, सरकार शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु को मौजूदा 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने पर विचार कर रही है। यह 5 साल की वृद्धि शिक्षकों के कार्यकाल को बढ़ाएगी। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। CM स्तर पर इस प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश में वर्तमान में लाखों शिक्षकों की कमी है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से इस समस्या को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। इससे अनुभवी शिक्षकों की सेवाएं लंबे समय तक मिल सकेंगी, जो शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होगा।
हरियाणा हाईकोर्ट ने मनोज घई की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की और इस अनुचित सेवानिवृत्ति और इसको गलत ठहराया। इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा गया है। हालांकि सरकार को दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सेवा ग्रहण के अधिकार देने का आदेश भी जारी किया है। आपको बता दे की इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब राज्य के सभी दिव्यांग कर्मचारी अपनी-अपनी नौकरी पर वापसी कर सकते है। इसके साथ-साथ उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे।
योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के बीच मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह बयान इस प्रस्ताव को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार हर महीने सरकारी नौकरियों में भर्ती करेगी। इसका उद्देश्य है कि किसी भी विभाग में रिक्त पद न रहें। यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और साथ ही सरकारी विभागों की कार्यक्षमता में सुधार लाएगा।
सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई अन्य योजनाओं की भी घोषणा की है। इनमें शामिल हैं:
1. हर साल प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों के प्रमोशन।
2. कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना।
3. विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरना।
Updated on:
30 Jun 2024 11:02 am
Published on:
28 Jun 2024 03:13 pm
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