
2000 रुपए का नोट बदलते समय इन बातों का रखें ध्यान
2000 Note Exchange: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से हटा दिया है। आरबीआई के फैसले के अनुसार जिनके पास 2000 रुपए के नोट है वो इसे बैंक में जाकर दूसरे नोटों में बदल सकते हैं या फिर खाते में जमा करा सकते हैं। इसके लिए आरबीआई ने एक समयसीमा भी तय की है। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोटों को बदला जा सकता है। आरबीआई के फैसले के अनुसार 2000 रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज, 23 मई से शुरू होगी। नोट बदलने की प्रक्रिया भले आज से शुरू हो रही है लेकिन आरबीआई के इस फैसले से अफवाहों का बाजार गर्म है। लेकिन इस बीच RBI गवर्नर ने कल (सोमवार को ) लगभग सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने साहा कि समय और नकदी पर्याप्त है, नोट बदलने के लिए अफरा-तफरी की जरूरत ही नहीं।
जिनके पास 2000 का नोट नहीं वो शांत, जिनके पास ढेरों नोट वो परेशान
जिनके पास 2000 रुपए का नोट नहीं है वो तो निश्चिंत बैठे हैं। लेकिन जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं वो थोड़े परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी में वो लोग हैं जिनके पास 2000 रुपए के कई नोट है। इस बीच इनकम टैक्स के जानकारों का कहना है कि 2000 रुपए के नोटों की बदलने के दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो इनकर टैक्स विभाग से आपको नोटिस आ सकता है।
पैसें का स्रोत नहीं बताने पर बढ़ सकती है परेशानी
इनकम टैक्स के फेरे में जाने वाली बात से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आयकर विभाग की सख्ती वैसे लोगों पर होगी जिनके पास 2000 रुपए के ढेरों नोट पड़े हों। यदि ऐसे लोग अपने इनकम का स्रोत नहीं बता सके तो फिर इन्हें आयकर विभाग पकड़ सकती है और जांच का सामना करना पद सकता है।
पहचान पत्र या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं
नोट बदलने को लेकर मचे अफवाहों के बीच आरबीआई ने साफ किया है कि नोट बदलने के लिए कोई पहचान पत्र देने या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। नोट बदलने के लिए आप नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपये के नोट के बदले में दूसरे नोट ले सकते हैं। या फिर 2000 रुपए के नोटों को अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं।
टैक्स एक्सपर्ट ने किया आगाह
यदि आप 2000 रुपए के नोट को दूसरे नोट में बदलना चाहते हैं तो आप एक बार में अधिकतम 10 नोट बदल सकेंगे। लेकिन यदि आप 2000 रुपए के नोटों को अपने खाते में जमा कराना चाहेंगे तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन इसी लिमिट लेस टेक्निक में आयकर विभाग का झोल है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि यदि आपके पास 2000 रुपए के ढेरों नोट है, तो इन्हें खाते में जमा कराने या बदलने से पहले यह तय कर लें कि जरूरत पड़ने पर आप इस पैसे का स्रोत बता सकें।
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पहले से कर लें तैयारी, तभी दे सकेंगे सही जवाब
दरअसल आयकर विभाग कैश में होने वाले मोटे लेन-देन को संदेह की नजरों से देखता है। यदि आप 2000 रुपए के ढेरों नोट को बदलते या खाते में जमा कराते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इतना कैश कहां से आया। ऐसे समय में आयकर विभाग के लफड़े से बचने के लिए आप अपने इनकम रिकॉर्ड को अच्छे से मेनटेन कर लीजिए। ताकि पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब दे सकें।
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Updated on:
23 May 2023 07:02 am
Published on:
22 May 2023 07:18 pm
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