सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिए गए थे कि वह चुनाव आयोग को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां साझा कर दे। साथ ही चुनाव आयोग को कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह सभी बॉन्ड की जानकारियों को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डाल दे। इसके जरिए बॉन्ड के माध्यम से किस पार्टी को किसने कितने पैसे दान में दिए यह सब सामने आ जाता।