24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 7 दिन के अंदर हिंसा में जान गवाने वालों का करें अंतिम संस्कार

Manipur Violence: मंगलवार यानी 28 नवंबर को शीर्ष अदालत में मणिपुर हिंसा में जान गवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार वाले मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि सात दिन के अंदर शवों का ससम्मान विदाई के साथ अंतिम संस्कार हो।

less than 1 minute read
Google source verification
SC on manipur violence

मणिपुर में भड़की हिंसा की आग सात महीने बाद भी शांत नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शव गृह में हिंसा में मारे गए लोगों के रखे गए शवों का सात दिनों में अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। बता दें कि मैतेई और कुकी हुई हिंसा की घटनाओं में अबतक 175 लोगों की मौत हो चुकी है।

सम्मान के साथ अंतिम विदाई के हकदार

इस दौरान सीजेआई ने कहा कि हम शवगृहों में शवों को हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। हिंसा मई में हुई है। कोर्ट ने कहा कि जान गवाने वाले लोग सम्मान के साथ अंतिम विदाई के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि मणिपुर सरकार 81 पहचाने गए पीड़ितों के परिवारों को 4 दिसंबर तक सरकारी-चिह्नित स्थल पर अंतिम संस्कार करने की इजाजत देगी। मणिपुर में मई से ही रुक-रुक कर हिंसा हो रही है।