
मणिपुर में भड़की हिंसा की आग सात महीने बाद भी शांत नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शव गृह में हिंसा में मारे गए लोगों के रखे गए शवों का सात दिनों में अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। बता दें कि मैतेई और कुकी हुई हिंसा की घटनाओं में अबतक 175 लोगों की मौत हो चुकी है।
सम्मान के साथ अंतिम विदाई के हकदार
इस दौरान सीजेआई ने कहा कि हम शवगृहों में शवों को हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। हिंसा मई में हुई है। कोर्ट ने कहा कि जान गवाने वाले लोग सम्मान के साथ अंतिम विदाई के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि मणिपुर सरकार 81 पहचाने गए पीड़ितों के परिवारों को 4 दिसंबर तक सरकारी-चिह्नित स्थल पर अंतिम संस्कार करने की इजाजत देगी। मणिपुर में मई से ही रुक-रुक कर हिंसा हो रही है।
Updated on:
29 Nov 2023 12:47 pm
Published on:
29 Nov 2023 12:44 pm
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