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आम्रपाली खरीदारों को SC से झटका, 15 दिन में जमा कराएं पैसे वरना रद्द होगा अलॉटमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली (Amrapali) खरीदारों को कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर अपनी डिटेल भरने और पेमेंट शुरू करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। ऐसा न करने पर उनका अलॉटमेंट कैंसल हो सकता है।

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आम्रपाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट

आम्रपाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली (Amrapali) के फ्लैट खरीदारों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सभी 9,538 खरीदार 15 दिनों में पैसे जमा कराएं, वरना उनका आवंटन रद्द किया जा सकता है और उन फ्लैटों को बिना बिके स्टॉक (unsold inventory) में शामिल कर लिया जाएगा।

खरीदारों ने बेवसाइट पर नहीं भरा अपना ब्योरा

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि जिन खरीदारों ने कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर अपना ब्योरा नहीं भरा है और न ही अब तक कोई भुगतान किया है, वह निर्धारित समय में ब्योरा दें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन 6,210 खरीदारों ने सबवेंशन स्कीम फैसिलिटी (subvention scheme facility) का लाभ उठाया है, उनके मामले का समाधान अलग से किया जाएगा।

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जानकारी के मुताबिक खरीदारों के वकील कुमार मिहिर ने बताया कि अगर खरीदारों ने अपनी डिटेल नहीं भरी और अपनी यूनिट के लिए पेमेंट करना शुरू नहीं किया तो उन्हें परेशानी होगी। उनके फ्लैट या विला कैंसल किए जा सकते हैं।

27 अगस्त हो होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट रिसीवर आर वेंकटरमानी ने अदालत को बताया था कि 9,538 खरीदारों ने न तो वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर किया है और न ही कोई भुगतान किया है। कोर्ट ने इस बारे में पिछले साल जुलाई में ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा कि 6,210 खरीदारों ने खुद को रजिस्टर किया है, लेकिन वे कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होनी है।

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