scriptShould Sedition law 124a IPC be repealed know what commission said to government | देशद्रोह कानून खत्म होगा! लॉ कमीशन ने गवर्नमेंट को सौंपी रिपोर्ट, दिए ये सुझाव | Patrika News

देशद्रोह कानून खत्म होगा! लॉ कमीशन ने गवर्नमेंट को सौंपी रिपोर्ट, दिए ये सुझाव

locationनई दिल्लीPublished: Jun 02, 2023 11:10:17 am

Submitted by:

Paritosh Shahi

Sedition Law News: मोदी सरकार देशद्रोह कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में एक प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल मई के महीने में देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। अब लॉ कमीशन ने इस कानून को लेकर सरकार को सुझाव दिया है, जिसके बाद कई बदलाव देखने को मिल सकता है।

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Sedition Law News: भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने देशद्रोह कानून पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देशद्रोह से निपटने वाली आईपीसी की धारा 124A को इसके दुरुपयोग से रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इसमें कुछ जरुरी संशोधन की जरूरत है ताकि प्रावधान के उपयोग के संबंध में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता लाई जा सके और धारा 124A के गलत उपयोग संबंधी विचार पर ध्यान देते हुए रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि केंद्र द्वारा हो रहे दुरुपयोगों पर रोक लगाते हुए आदर्श और उचित दिशानिर्देश जारी करने की जरूरत है। अभी- अभी बने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने कवरिंग लेटर में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रितु राज अवस्थी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं।

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