
कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी (Photo-IANS)
दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के सदस्यों समेत 5 लोगों के खिलाफ ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला किसी FIR नहीं, बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है। इसलिए ED की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है।
कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए AJL की करीब 2 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया गया। FIR के मुताबिक Dotex कोलकाता की कथित शेल कंपनी है, जिसने यंग इंडियन को एक करोड़ रुपये दिए थे। इस लेन-देन से यंग इंडियन ने कांग्रेस को मात्र 50 लाख रुपये देकर एजेएल पर कब्जा कर लिया, जहां संपत्ति का मूल्यांकन 2,000 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।
ईडी ने आरोप लगाया कि कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निर्देश पर कुछ लोगों ने वर्षों तक फर्जी अग्रिम किराया भुगतान दिखाया और नकली किराया रसीदें जारी कीं। एजेंसी के अनुसार, यह सब AGL की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने की योजना का हिस्सा था। इस विवाद की शुरुआत 2012 में हुई, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेएल के अधिग्रहण की प्रक्रिया में कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी और भरोसे का उल्लंघन किया। इस केस की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी, जब अदालत तय करेगी कि क्या ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा या नहीं।
Updated on:
16 Dec 2025 12:21 pm
Published on:
16 Dec 2025 11:53 am
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