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SSC पेपर लीक मामला : तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार जेल से रिहा, हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को होगी सुनवाई

Bandi Sanjay Kumar released from jail तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया है। एसएससी पेपर लीक मामले में बुधवार को गिरफ्तार हुए बंडी संजय को गुरुवार को वारंगल कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

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SSC पेपर लीक मामला : तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार जेल से रिहा, हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को होगी सुनवाई

एसएससी पेपर लीक मामले में जमानत मिलने के बाद तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार (Bundy Sanjay Kumar) को करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया एसएससी पेपर लीक मामले में सांसद बंडी संजय कुमार बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गुरुवार को संजय को वारंगल कोर्ट से जमानत मिल गई। जिसके बाद करीमनगर जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया है। हनमकोंडा के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने भाजपा नेता को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। भाजपा की लीगल सेल टीम की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर कोर्ट ने संजय कुमार को 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय के वकील श्याम सुंदर रेड्डी ;ने कहाकि, कोर्ट ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और बंडी संजय को जमानत दे दी गई है। रिहाई का आदेश मिलने के बाद उन्हें करीम नगर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही बंडी संजय कुमार की न्यायिक रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।

केसीआर सरकार चाहे कितनी साजिश कर ले पर वह छोड़ेंगे नहीं - संजय कुमार

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और करीमनगर के सांसद बंडी संजय कुमार शुक्रवार को जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा और तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा के पेपर लीक और उन पर लगे आरोपों की जांच किसी सेवारत न्यायाधीश से कराने की मांग की। संजय ने आरोप लगाया कि, 10वीं कक्षा के हिंदी पेपर लीक मामले में उन पर लगाए गए आरोपों का उद्देश्य टीएसपीएससी पेपर लीक मामले से लोगों का ध्यान भटकाना है। भाजपा सांसद ने कहा कि, केसीआर सरकार चाहे कितनी भी साजिश कर ले, वह इस मामले को छोड़ेंगे नहीं।

तेलंगाना हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को होगी सुनवाई

सांसद बंडी संजय कुमार की न्यायिक रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली पीठ ने संजय के वकील की दायर याचिका पर सुनवाई की और पुलिस को जवाबी शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया है। भाजपा नेता के वकील ने कहा था कि, पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत बिना नोटिस जारी किए, उन्हें गिरफ्तार किया है।

करीमनगर भाजपा सांसद संजय कुमार पर आरोप

पुलिस का आरोप है कि, संजय ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची थी। मामले में कुल 10 आरोपियों में से पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 10वीं कक्षा के एक किशोर को नोटिस थमा दिया है। बंडी संजय, बूरा प्रशांत, गुंडाबोइना महेश और मौतम शिव गणेश को गिरफ्तार किया गया है। पोगु सुभाष, पोगु शशांक, धूलम श्रीकांत, पेरुमंडला श्रमिक और पोथानाबोइना वर्सिथ फरार हैं। उन पर आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 505 (जनता को खतरे में डालने के इरादे से किसी भी रिपोर्ट या बयान को प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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