scriptनिवेशकों को पैसा लौटाने का मामला: पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए सुब्रत राय, गिरफ्तारी वारेंट जारी | Subrata Roy did not appear in Patna High Court next hearing on 17 | Patrika News

निवेशकों को पैसा लौटाने का मामला: पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए सुब्रत राय, गिरफ्तारी वारेंट जारी

locationनई दिल्लीPublished: May 13, 2022 12:47:18 pm

Subrata Roy did not appear in Patna High : सहारा ने हजारों लोगों से कई स्कीम के तहत पैसा जमा कराया और समय पूरा होने के बाद भी पैसा नहीं लौटाया। इस मामले में 2 हजार से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुब्रत राय को पेश होने के निर्देश दिए थे लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

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Subrata Roy did not appear in Patna High: निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय पर पटना हाईकोर्ट सख्त है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सुब्रत राय का अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्हें सशरीर शुक्रबार को 10:30 बजे कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर वह नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी सहारा प्रमुख कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
सुब्रत राय के वकील ने पेश न होने की वजह बीमारी बताई थी। इसके लिए न्यायमूर्ति कुमार के सामने चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कइए थे, लेकिन कोर्ट ने इसके बाद भी पेश होने का अंतिम आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते उन्हें यहां आना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि लोग कैसे परेशान हैं।

वर्चुअली पेश होने की मांगी थी अनुमति

सुब्रत राय के वकील ने बिमारी का हवाला देते हुए वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति मांगी थी। वकील ने कहा था कि वह 74 साल के हो चुके हैं इसके साथ ही उन्होंने इसी जनवरी में ऑपरेशन कराया था, इसलिए उन्हें फिजिकल रूप से पेश होने से राहत दी जाए।

3 राज्‍य में भेजा जाएगा गिरफ्तारी वारेंट

पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सुब्रत रॉय शुक्रवार को कोर्ट में पेश में नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह गिरफ्तारी वारेंट 3 राज्‍यों के पुलिस महानिदेशकों/प्रमुखों को भेजा जाएगा। यह गिरफ्तारी वारेंट बिहार, उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली के पुलिस प्रमुखों को भेजा जाएगा।
 
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