
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की लगाई फटकार (SC Website)
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की रखी गई शर्त पर रोक लगाई है। साथ ही, धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है।
कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार को तय नहीं कर सकती है। वक्फ बोर्ड की संरचना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। बोर्ड का CEO मुस्लिम ही होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। यह रोक तब तक के लिए है, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।
CJI बीआर गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर अंतरिम संरक्षण जरूरी है। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया। हमने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता।
हालांकि, कुछ धाराओं को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्वधारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप सिर्फ दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। फैसला देते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रवाधान पर रोक लगा दी है। पहले के प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वक्फ वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मैं स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बैंच ने जो तय किया है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वक्फ संशोधन विधेयक में प्रावधान संपूर्ण रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट हूं।
वक्फ़ संशोधन क़ानून पर माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला बड़े पैमाने पर राहत देने वाला है। मैं आज माननीय सु्प्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ़ की उम्मीद के साथ सुबह से मौजूद था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी साज़िश और ज़मीनें ख़ुर्द बुर्द करने के लिये मंशा पर रोक लगाई है। देश भर के वो तमाम अमनपसंद लोग जो संसद से अदालत की चौखट तक पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिये ये अंतिम तो नहीं लेकिन अंतरिम राहत ज़रूर है।
Updated on:
15 Sept 2025 12:44 pm
Published on:
15 Sept 2025 11:41 am
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