11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को झटका, सजा निलंबित संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार

Asaram Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद बलात्कार के दोषी आसाराम को उसके खिलाफ सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में लौटने का आदेश दिया है।

2 min read
Google source verification
asaram_supreme_court.jpg

Asaram Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार जेल में बंद बलात्कार के दोषी आसाराम को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मेडिकल आधार पर सजा माफ करने की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष कोर्ट अदालत ने सजा पर रोक लगाने की याचिका के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने का भी आदेश दिया। आसाराम ने अपने लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए हाईकोर्ट से उनकी सजा निलंबित करने का आग्रह किया था।

आसाराम ने की थी ये अपील

आसाराम के वकील ने शीर्ष कोर्ट से यह भी अपील की थी कि उनके मुवक्किल को महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत के दौरान आयुर्वेदिक उपचार लेने की अनुमति दी जाए। इसके बाद अदालत ने वकील से कहा कि वह इस अनुरोध को भी राजस्थान उच्च न्यायालय में ले जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत

आसाराम को पहले भी सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल चुका है। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें 2022 में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

जानिए पूरा मामला

आपको बता दें कि अप्रैल 2018 में राजस्थान के जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।। उसी मामले में कोर्ट ने उसके दो सहयोगियों को 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। जनवरी 2023 में, उन्हें 2013 में गुजरात के एक आश्रम में सूरत की एक महिला से बलात्कार का भी दोषी ठहराया गया था। इसके बाद से आसाराम को जमानत नहीं मिली है।

यह भी पढ़ें- MCD Geo Tagging: एमसीडी ने जियो-टैगिंग की फिर बढ़ाई समय सीमा, क्या होता है यह और कैसे कराते हैं अपनी प्रॉपर्टी की टैगिंग

यह भी पढ़ें- PM Modi Jharkhand Visit: PM मोदी ने झारखंड को दी 36 हजार करोड़ की सौगात, कहा- आज मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई