
Gyanvapi Mosque : उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। अब शिवलिंग वाली जगह पर हिंदू साफ सफाई कर पाएंगे। यह साफ सफाई जिलाधिकारी की देखरेख में होगी। हिंदुओं की इस मांग को लेकर मस्जिद पक्ष ने भी कोई विरोध नहीं किया। हिंदू पक्ष ने यहां एक याचिका में वजूखाने के आसपास साफ सफाई करने की इजाजत मांगी थी।
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में साफ कहा है कि यहां साफ सफाई का काम जिलाधिकारी के देखरेख में ही किया जाएगा। गौरतलब है कि वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यह जगह सील की गई थी। हिंदू पक्ष वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है।
मथुरा ईदगाह का फैसला
इससे पहले मंगलवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह के सर्वे पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने इस मामले को लेकर कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका अस्पष्ट है। पीठ ने कहा कि आप कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक अस्पष्ट आवेदन दायर नहीं कर सकते। यह इस उद्देश्य के लिए बहुत विशिष्ट होना चाहिए।
Updated on:
16 Jan 2024 02:49 pm
Published on:
16 Jan 2024 02:47 pm
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