
Delhi liquor Shops
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में गुरुवार 30 सितंबर को शराब की 260 प्राइवेट दुकानों ( Private Liquor Shopes ) का आखिरी दिन है। कल यानी 1 अक्टूबर से इन निजी दुकानों के लिकर लाइसेंस ( Liquor License ) कैंसल हो जाएंगे। इसके बाद 16 नवंबर तक केवल 372 सरकारी शराब की दुकानों से ही शराब और बीयर की बिक्री होगी।
17 नवंबर से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी ( Delhi New Excise Policy ) के तहत शराब की नई 849 प्राइवेट दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी। वहीं पुरानी निजी दुकानों के बंद करने के दिल्ली सरकार के आदेश में दखल देने से हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। ऐसे में केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। हालांकि अब दुकानदार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
99 फीसदी स्टॉक खत्म
दिल्ली में 260 निजी शराब दुकानदारों ने अपने लाइसेंट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक रहने की वजह से शराब और बीयर का 99 फीसदी स्टॉक खत्म कर दिया है। बीते 17 दिनों में करीब 200 करोड़ रुपए की शराब और बीयर की बिक्री हुई है।
कुछ ही दुकानों पर व्हिस्की और वाइन बची है। बताया जाता है कि जिन लिकर शॉप पर थोड़ा बहुत स्टॉक बचा है, उसे भी 30 सितंबर देर रात तक खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
लिकर ट्रेड से जुड़े दुकानदारों ने बताया कि बुधवार रात तक दिल्ली की तमाम 260 प्राइवेट शराब की दुकानों में 99 फीसदी तक स्टॉक खत्म हो गया।
दिल्ली लिकर ट्रेडर्स असोसिएशन के मेंबर आरसी गर्ग के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि उनका भी लाइसेंस सरकारी लिकर वेंडर की तरह 16 नवंबर तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी इस मांग को लेकर असोसिएशन ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की शरण में प्राइवेट वेंडर
हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब प्राइवेट वेंडरों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। असोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Published on:
30 Sept 2021 11:38 am
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