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‘Aadhaar card नागरिकता और निवास का प्रमाण नहीं’, हाई कोर्ट में आधार के UIDAI ने दी ये दलील

UIDAI की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि आधार कार्ड किसी की नागरिकता या उसके निवास का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है।

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Aadhar Card

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) में आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि आधार संख्या होना नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। वरिष्ठ वकील लक्ष्मी गुप्ता ने कहा कि देश में लक्षित सरकारी सब्सिडी के उद्देश्य से 182 दिनों तक रहने वाले निवासियों को आधार कार्ड जारी किया जाता है।

'वीजा खत्म होने के बाद निष्क्रिय हो आधार कार्ड'

लक्ष्मी गुप्ता ने एनआरसी के खिलाफ संयुक्त मंच द्वारा आधार अधिनियम, 2023 के विनियमन 28 ए को रद्द करने की प्रार्थना का विरोध करने के क्रम में पेश कर रहे थे। कोलकाता हाईकोर्ट में यह मामला विशेष रूप से विदेशी नागरिकों से संबंधित चल रहा है। गुप्ता ने कहा कि यूआईडीएआई देश में लंबे समय तक रहने वाले किसी विदेशी नागरिक के आधार कार्ड को उसके वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद निष्क्रिय कर सकता है।

आधार कार्ड को लेकर भ्रम और विरोधाभास कायम

एनआरसी के खिलाफ संयुक्त मंच ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें बंगाल में आधार कार्ड को निष्क्रिय करने पर भ्रम की ओर इशारा किया गया था। फोरम की वकील झूमा सेन ने कहा था, "केंद्रीय मंत्रियों के बयानों में भ्रम और विरोधाभास है। इस मुद्दे पर सीएमओ से एक पत्र पीएमओ को भेजा गया है और बंगाल से राज्यसभा के एक सदस्य ने भी केंद्र सरकार के सामने मामला उठाया है। यूआईडीएआई ने शुरू में कहा था कि एक तकनीकी त्रुटि।"

विदेशी नागरिकों की पैरवी क्यों?

यूआईडीएआई के वकील ने तर्क दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह उन लोगों के लिए याचिका दायर करती है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। गुप्ता ने कहा कि पासपोर्ट अधिकारियों या विदेशी अधिनियम को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों से इनपुट मिलने पर यूआईडीएआई विनियमन 29 के तहत व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच कर सकता है।

वकील झूमा सेन की दलील...

झूमा सेन ने गुरुवार को अदालत के समक्ष नियमन 28ए को रद्द करने की प्रार्थना की। सेन ने कहा, "विनियम 28ए, जब निम्नलिखित विनियम 29 के साथ पढ़ा जाता है तो समस्या पैदा हो जाती है। यह पिछले दरवाजे वाली एनआरसी है। यह सत्ता का एक रंगीन अभ्यास है।"

'देश की संप्रभुता को नहीं दे सकते चुनौती'

वकील झूमा सेन ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आधार कार्ड को ऐसे ही निष्क्रिय करने पर रोक लगा दी थी। एएसजी अशोक कुमार चक्रवर्ती ने दलील दी कि जनहित याचिका इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है कि याचिकाकर्ता ने आधार अधिनियम की धारा 54 को चुनौती नहीं दी है। चक्रवर्ती ने यह भी सवाल किया कि क्या कोई याचिकाकर्ता किसी देश की संप्रभुता को चुनौती दे सकता है।

विदेशी नागरिक ने बंगाल में 11 प्रॉपटी हासिल की: सीजे

सीजे ने एक हालिया मामले का हवाला दिया जहां बालीगंज में रहने वाले और आधार कार्ड और आईटी रिटर्न दाखिल करने वाले एक विदेशी नागरिक ने बंगाल में 11 संपत्तियां हासिल कीं। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को तय की है.