
UPS Scheme
UPS Vs NPS: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। बता दें कि ये स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगी।UPS में केंद्रीय कर्मचारियों को एक फिक्स पेंशन दी जाएगी, ये लास्ट 12 महीने की ऐवरेज बेसिक सैलरी की 50% होगी। बता दें कि कर्मचारियों को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। उसके बाद ही वे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। जहां इस स्कीम की तुलना पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) से हो रही है तो वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वे UPS को खत्म करके ओपीएस (Old Pension Scheme) लेकर आएगी। आइये जानते हैं आखिर यूपीएस है क्या?
UPS का फायदा लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। सरकार की इस योजना के जरिए रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन दी जाएगी ये NPS में नहीं था। एनपीएस को लेकर इसी वजह से विरोध होता था। UPS में 5 प्रमुख बातें हैं, जो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद बनाती हैं।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: 10 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट के केस में UPS के जरिए 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। किसी ने 10 साल भी सर्विस की है तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन मिले।
सुनिश्चित पेंशन: इस स्कीम के तहत 25 वर्षों तक सेवा करने के बाद रिटायर होने पर रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50 फीसदी राशि को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
मुद्रास्फीति सूचकांक: ऊपर बाते गए तीन प्रकार की पेंशन पर डियरनेस अलाउंस (DA) मिलेगा। इसका कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स' के आधार पर होगा।
सुनिश्चित परिवारिक पेंशन: अगर रिटायरमेंट पर जाने वाले कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को तुरंत आखिरी पेंशन राशि का 60 फीसदी दिया जाएगा।
रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान: UPS में दो तरह से एकमुश्त राशि देने का प्रावधान किया गया है।
1 अप्रैल, 2025 से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले एरियर के साथ रिटायर होंगे, UPS के लिए एलिजिबल यानी योग्य होंगे। वहीं दूसरी ओर, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति एनपीएस के तहत हुई थी यानी कि वे 1 अप्रैल, 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे उनके पास ऑप्शन है कि वे NPS या यूपीएस में से कोई भी स्कीम चुन सकते हैं। लेकिन अगर एक बार किसी कर्मचारी ने यूपीएस के तहत लाभ लेने का फैसला कर लिया, तो वह एनपीएस में फिर से नहीं लौट सकता है। NPS से UPS में शिफ्ट होने के लिए कर्मचारियों को इसके लागू होने से पहले अपने विभाग को जानकारी देनी होगी। सरकार का कहना है कि यूपीएस से 99 फीसदी कर्मचारियों को फायदा होगा।
Updated on:
27 Aug 2024 02:29 pm
Published on:
27 Aug 2024 11:05 am
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